Lockdown 3.0 : दुकानों पर शराब-पान मसाले की होगी बिक्री, इन नियमों का करना होगा पालन
लॉकडाउन 3.0 (Lockdown 3.0) में भी गृह मंत्रालय (MHA) ने शर्तों के साथ शराब दुकान और पान दुकान खोलने का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले को अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के पहले के रूप में देखा जा रहा है. शराब की दुकान राज्य सरकारों के लिए आय का महत्वपूर्ण साधन है. लॉकडाउन पर पीएम मोदी (PM Modi) के साथ राज्यों के सीएम ने इसे खोलने देने की मांग की थी.
नयी दिल्ली : लॉकडाउन 3.0 (Lockdown 3.0) में भी गृह मंत्रालय (MHA) ने शर्तों के साथ शराब दुकान और पान दुकान खोलने का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले को अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के पहले के रूप में देखा जा रहा है. शराब की दुकान राज्य सरकारों के लिए आय का महत्वपूर्ण साधन है. लॉकडाउन पर पीएम मोदी (PM Modi) के साथ राज्यों के सीएम ने इसे खोलने देने की मांग की थी.
इससे पहले, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोनावायरस खतरे के मद्देनजर ने देश में लागू लॉकडाउन को दो हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया है. अब देश में 17 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा. हालांकि सरकार ने जोन के हिसाब से कुछ छूट दी है.
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गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि ग्रीन जोन में 4 मई से शराब और पान की दुकानें खुल सकेंगी. हालांकि सरकार ने इसके लिए कुछ सख्त दिशा-निर्देश भी जारी किया है. आइये जानते हैं शराब दुकान खोलने को लेकर नये दिशा-निर्देश.
सार्वजनिक जगहों पर प्रतिबंध– केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि शराब, गुटखा और पान का सेवन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किया जा सकता है. मंत्रालय ने कहा कि इन जगहों पर ये सभी चीजों का सेवन बैन रहेगा.
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न्यूनतम छह फीट की दूरी अनिवार्य– मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि शराब दुकान और पान दुकानों पर न्यूनतम छह फीट के दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा. प्रत्येक व्यक्ति दुकान से लेकर लाइनों में भी इस नियमों का पालन करेंगे.
एक बार में पांच व्यक्ति से अधिक नहीं- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने निर्देश में कहा है कि शराब दुकान पर शराब खरीदारी के समय एक बार में पांच से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे. शराब की दुकान भी अपने तय समय पर खुलेंगे और बंद होंगे.