Lockdown में चली जाए नौकरी तो भी पा सकते हैं 24 महीने तक पैसे, क्या आप जानते हैं सरकार की ये योजना?

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत नौकरी जाने पर भी अगले 24 महीने तक सरकार की ओर से आपको पैसे मिलते रहेंगे. हां इसके लिए यह जरूरी है कि आपका पीएफ/ईएसआई हर महीनें आपके वेतन से कटता हो.

By Pritish Sahay | May 12, 2020 12:16 AM

अगर आप किसी प्राइवेट संस्थान में नौकरी करते हैं और कोरोना संकट के दौर में आपको नौकरी जाने का डर सता रहा है तो ऐसे में आपको डरने की जरूरत नहीं है. केंद्र सरकार की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना ऐसी परिस्थिति में आपके लिए वरदान बन सकती है. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत नौकरी जाने पर भी अगले 24 महीने तक सरकार की ओर से आपको पैसे मिलते रहेंगे. हां इसके लिए यह जरूरी है कि आपका पीएफ/ईएसआई हर महीनें आपके वेतन से कटता हो.

सरकार की बड़ी पहल : प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए ईएसआईसी यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम की तरफ से यह बड़ी पहल की गयी है. जिसमें आपको 24 महीनों तक सरकार की ओर से पैसे मिलते रहेंगे. मतलब आपका रोजगार छूट भी जाए तो आपको सरकार की ओर से सैलरी मिलती रहेगी. आपकी आर्थिक हानि नहीं होगी.

योजना का कैसे उठाएं लाभ : इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके लिए ईएसआईसी की बेवसाइट से अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना का फॉर्म डाउनलोड करना होगा. इसके बाद फॉर्म को भरकर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के किसी ब्रांच में जमा कर दें.

फॉर्म के साथ नोटरी से एफिडेविट किया हुआ 20 रुपए का नॉन-ज्‍यूडिशियल स्टंप पेपर भी संलग्न करना होगा. इसमें AB-1 से लेकर AB-4 फॉर्म जमा करवाया जाएगा. फॉर्म स्पष्ट अक्षरों में सही सही भरा होना चाहिए. क्योंकि अभी ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की सुविधा नहीं है, हालांकि, जल्द ही केंद्र की मोदी सरकार इसकी ऑनलाइन सुविधा शुरू करने वाली है. इस योजना का लाभ सिर्फ एक बार ही कोई उठा सकता है.

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