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Coronovirus India: देशभर में Lockdown 3 लागू, जानिए मोदी सरकार ने कहां दी छूट, कहां है सख्ती

Coronovirus India, Lockdown 3: रविवार Lockdown-2 का अंतिम दिन था. चार मई यानी आज से Lockdown-3 शुरू हो जाएगा. जानें आज से आपके इलाके में आखिर कितनी मिली है छूट...

रविवार Lockdown-2 का अंतिम दिन था. चार मई यानी आज से Lockdown-3 शुरू हो गया है. केंद्र सरकार की ओर से 1 मई को घोषणा की गयी कि देश में अंतर राज्यीय यात्रा, विमान एवं ट्रेन सेवाओं के निलंबित रहने के साथ ही ‘‘सीमित” लॉकडाउन चार मई से अगले दो सप्ताह तक जारी रहेगा लेकिन कोविड-19 के जोखिम के आकलन के आधार पर क्षेत्रों का ‘‘रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन” में वर्गीकरण के आधार कुछ गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी.

केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार देश भर में इस दौरान शिक्षण संस्थान, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य सभी प्रकार के एकत्रीकरण कार्यक्रम, आतिथ्य सेवाएं तथा सार्वजनिक धार्मिक या उपासना स्थल बंद रहेंगे लेकिन कुछ चुनिंदा उद्देश्यों के लिए विमान, रेल और सड़क मार्ग से लोगों की आवाजाही की मंजूरी होगी. उसके लिए गृह मंत्रालय की ओर से अनुमति दी गयी है.

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‘‘रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन” में बंटा है देश

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक पत्र का हवाला देते हुए केंद्रीय गृहमंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ‘रेड’, ‘ओरेंज’ और ‘ग्रीन’ जोनों के वर्गीकरण के अनुसार गतिविधियों को अनुमति दी गयी है लेकिन कुछ सीमित गतिविधियां पूरे देश में बंद रहेंगी. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 130 रेड जोन हैं जिनमें सर्वाधिक 19 उत्तर प्रदेश में और 14 महाराष्ट्र में हैं. देश में ओरेंज जोन 284 और ग्रीन जोन 319 हैं. राष्ट्रीय राजधानी के सभी जिले रेड जोन में रखे गये हैं. किसी जिले को तब ग्रीन जोन समझा जाएगा जब वहां अबतक या 21 दिनों के अदंर कोई सत्यापित मामला नहीं सामने आया हो. गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन की इस अवधि के दौरान जोखिम के आधार पर जिलों का ‘‘रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन” में वर्गीकरण के आधार पर गतिविधियों के नियमन के लिये नये दिशानिर्देश जारी किये हैं.

रेड जोन दर्शाता है हॉटस्पॉट

रेड जोन हॉटस्पॉट को दर्शाने का काम करता है. रेड जोन के अंदर निषिद्ध क्षेत्र में देशभर में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, जिलों के अंदर और जिलों के बीच बसों की आवाजाही, नाई की दुकान, सैलून, स्पा के खुलने पर प्रतिबंध रहेगा. रेडजोन में कुछ गतिविधियों को कुछ पाबंदियों के साथ इजाजत दी गयी है जिनमें व्यक्तियों एवं वाहनों की सीमित गतिविधियां शामिल है. चौपहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो लोग और दोपहिया वाहन पर बस उसे चलाने वाला हो सकता है. विशेष आर्थिक क्षेत्रों, निर्यातोन्मुखी इकाइयों, औद्योगिक एस्टेट और औद्योगिक टाउनशिप समेत शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पहुंच नियंत्रण के साथ गतिविधियों को अनुमति दी गयी है. शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां को अनुमति दी गयी है बशर्ते श्रमिक निर्माण स्थल पर उपलब्ध हों और बाहर से नहीं आते हों. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गयी है. शहरों में सभी गैर जरूरी वस्तुओं के लिए मॉलों, बाजारों और बाजार परसरों को खुलने की अनुमति नहीं होगी. लेकिन कॉलानियों में एकल दुकानें खुल सकती हैं और वहां जरूरी एवं गैर जरूरी वस्तुओं का भेद नहीं होगा.

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रेड जोन के बाजार में दुकानों/प्रतिष्ठान बंद

रेड जोन में बाजार में कुछ भी यानी दुकानों/प्रतिष्ठानों को बंद रखना होगा, बस एकल दुकानें अपवाद होंगी. रेड जोन में केवल जरूरी वस्तुओं के लिए ई वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति दी गयी है. निजी कार्यालय एक तिहाई श्रमिक के साथ खुल सकते हैं. बाकी दो तिहाई घर से काम कर सकते हैं. सभी सरकारी कार्यालयों में उपसचिव स्तर के ऊपर के शत प्रतिशत अधिकारियों का काम करेंगे और बाकी कर्मियों में बस एक तिहाई कार्यालय आयेंगे. रेड जोन में ज्यादातर वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों को अनुमति दी गयी है जिनमें प्रिंट एवं इलक्ट्रोनिक मीडिया, आईटी और उससे सबंधित इकाइयां, डाटा एवं कॉल सेंटर, प्रशीतन भंडार एवं गोदाम सेवाएं , निजी सुरक्षा आदि शामिल है.

ओरेंज एवं ग्रीन जोन में क्या छूट मिलेगी जानें

ओरेंज एवं ग्रीन जोन की बाजारों में दुकानों को खुलने की इजाजत होगी. हालांकि मॉलों में ऐसा निषिद्ध होगा. ओरेंज जोन में रेडजोन की मान्य गतिविधियों के अलावा टैक्सियां, कैब एग्रीगेटर, की अनुमति होगी और उसमें एक ड्राइवर और बस एक सवारी होगी. केवल सीमित गतिविधियों के लिए एक जिले से दूसरे जिले में व्यक्तियों एवं वाहनों की आवाजाही की अनुमति होगी. ग्रीन जोन में सीमित प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियों को अनुमति होगी. बसें चल सकती है लेकिन उसमें महज 50 फीसद यात्री ही होंगे. स्कूल, कॉलेज एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान, होटल एवं रेस्तरां सहित आतिथ्य सत्कार सेवाएं, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम और खेलकूद परिसर बंद रहेंगे.

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शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू खाने वालों के लिए….

आदेश के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान शाम सात बजे से लेकर सुबह सात बजे तक सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही पर रोक होगी. स्थानीय प्रशासन कानून के उपयुक्त प्रावधानों के तहत आदेश जैसे धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी करेगा और सख्त अनुपालन सुनिश्चित करेगा. कोविड-19 के सभी जोनों में 65 साल से अधिक उम्र के लोग, गंभीर बीमारी के पीड़ितों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों में रहना है. अनिवार्य कार्य अपवाद रहेंगे. रेड, ओरेंज और ग्रीन जोन में ओपीडी, मेडिकल क्लीनिकों को एक दूसरे से दूरी के साथ खुलने की इजाजत होगी. कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिये आरोग्य सेतु मोबाइल एप आवश्यक है. लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी. हालांकि, न्यूनतम छह फुट की दूरी ग्राहकों के बीच सुनिश्चित करने के बाद शराब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की इजाजत होगी तथा दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग नहीं होंगे.

अंतिम संस्कार कार्यक्रम ऐसे होगा

सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यस्थलों पर मास्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य है तथा पर्याप्त मास्क उपलब्ध कराया जाएगा. शादी समारोहों में एक दूसरे से दूरी के नियम का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा और आमंत्रित मेहमान 50 से अधिक नहीं होंगे. अंतिम संस्कार कार्यक्रम में भी एक दूसरे से दूरी के नियम का अनुपालन जरूरी होगा और अधिकतम 20 लोग मान्य होंगे. सार्वजिनक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा. लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर एक साल की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

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