अब राहुल गांधी को सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने का नोटिस, कांग्रेस नेता ने कहा था- मेरा कोई घर नहीं

लोकसभा से अयोग्य घोषित होने के बाद अब लोकसभा आवास समिति ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने का नोटिस दिया है.

By Amitabh Kumar | March 27, 2023 7:12 PM
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कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है. लोकसभा से अयोग्य घोषित होने के बाद अब लोकसभा आवास समिति ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने का नोटिस दिया है. दिनांक 23.04.2023 से शासकीय बंगले का आवंटन निरस्त किया जायेगा.


दिल्ली के लुटियंस जोन में रहते हैं राहुल गांधी

आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 2004 में लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद 12, तुगलक लेन बंगला आवंटित किया गया था जिसे अब उन्हें खाली करना पड़ेगा. जानकारी के अनुसार राहुल गांध को 22 अप्रैल तक बंगला खाली करने को कहा गया है.

प्रियंका गांधी को भी खाली करना पड़ा था बंगला

आवासन और शहरी विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने पिछले दिनों कहा था कि चूंकि, उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है. इसलिए वह सरकारी आवास में रहने के हकदार नहीं हैं. नियमों के अनुसार, उन्हें अयोग्यता आदेश की तारीख से एक महीने के भीतर अपना आधिकारिक बंगला खाली करना होगा. गौर हो कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को जुलाई 2020 में लोधी एस्टेट स्थित अपना आधिकारिक बंगला खाली करना पड़ा था, क्योंकि सुरक्षा कम किये जाने के बाद वह इसके लिए पात्र नहीं थीं.

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राहुल गांधी का कोई घर नहीं

यदि आपको याद हो तो कांग्रेस के रायपुर महाधिवेशन के आखिरी दिन राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया था और एक भावुक भाषण दिया था. अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा था कि 52 साल हो गया लेकिन अभी तक मेरा कोई घर नहीं है.

कांग्रेस नेता को अयोग्य ठहराया गया

उल्लेखनीय है कि केरल की वायनाड सीट से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने 2019 के मानहानि के एक मामले में दो साल जेल की सजा सुनाई. इसके बाद शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता से कांग्रेस नेता को अयोग्य ठहरा दिया गया. इस बाबत लोकसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी की गयी जिसमें कहा गया है कि उनका अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा.

गौर हो कि गुजरात के सूरत की एक अदालत ने यह फैसला ‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर दिया था. हालांकि इसके बाद राहुल गांधी को जमानत भी दे दी गयी थी.

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