LPG Gas, SBI Bank, Digital Payment: एक नवंबर से बदल जाएंगे यह तीन नियम, एक बार जरूर पढ़ें यह न्यूज

LPG Gas, SBI Bank, Digital Payment: एक नवंबर से सरकार आम आदमी के सरोकार रखने वाली तीन नीयम में बदलाव कर रही है. ये तीनों वो मुद्दे है जिनसे आम आदमी हर दिन दो चार होता है. ऐसे में जाहिर है कि इनके नियम बदलने का सीदा असर आम आदमी पर ही पड़ेगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 29, 2020 6:31 AM

LPG Gas, SBI Bank, Digital Payment: एक नवंबर से सरकार आम आदमी के सरोकार रखने वाली तीन नीयम में बदलाव कर रही है. ये तीनों वो मुद्दे है जिनसे आम आदमी हर दिन दो चार होता है. ऐसे में जाहिर है कि इनके नियम बदलने का सीदा असर आम आदमी पर ही पड़ेगा. सबसे पहला बदलाव एसजीपी (LPG) यानी रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी को लेकर है. इसके तहत अब बिना ओटीपी (OTP) के गैस रिफिलिंग नहीं होगी. इसके अलावा दूसरा बड़ा बदलाव एसबीआई कर रही है. जी हां अगर आपका इकाउंट एसबीआई में है तो अब आपको अपने बजत पर कुछ कम ब्याज से ही संतुष्ट होना पड़ेगा. इसके अलावा सरकार डिजिटल पेमेंट से जुडी कुछ बातों में भी बदलाव कर रही है.

OPT for Home Delivery of LPG Gas : एक नवंबर (1 November) से एलपीजी (LPG Cylinder) के कुछ नियम पूरी तरह बदल जाएंगे. नए नियम के तहत उपभोक्ताओं को बिना ओटीपी के गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा. इसके अलावा गैस उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बुकिंग के साथ-साथ उसका भुगतान भी करना पड़ेगा. पैसा देने के बाद गैस उपभोक्ता के रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी आएगा. और जब गैस एजेंसी का कर्मचारी गैस सिलिंडर की डिलिवरी करने आएगा तो इसी ओटीपी को दिखाना होगा, तभी गैस मिलेगा.

SBI Interest Rate on Savings Account : इसी तरह भारतीय स्टेट बैंक (SBI) भी अपने नियम में 1 नवंबर से बदलाव कर रही है. लेकिन यह बदलाव एसबीआइ कस्टमरों के लिए बुरी खबर लेकर आ रहा है. दरअसल, एसबीआई 1 नवंबर से अपने सेविंग्स अकाउंट यानी बचत खातों पर देने वाली ब्याज दर में कमी कर रही है. एसबीआई ने ब्याज दरों में कटौती कै ऐलान भी कर दिया है. नये निय के अनुसार जिन सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख रुपए तक की राशि जमा है उस पर ब्याज की दर 3.25 फीसदी ही मिलेगी. जबकि, एक लाख रुपए से अधिक जमा होने पर रेपो रेट के हिसाब से ब्याज मिलेगा.

New Law for digital payments: एक नवंबर से हो रहा तीसरा बदलाव डिजिटल पेमेंट से जुड़ा है. इसके तहत अब पचास करोड़ रुपए या उससे अधिक की टर्न ओवर वाले बिजनेसमैन के लिए डिजिटल पेमेंट लेना अनिवार्य हो जाएगा. आरबीआई का यह नियम एक नवंबर से लागू होगा. नये नियम के तहत ग्राहक से डिजिटल पेमेंट के लिए अब कोई भी शुल्क नहीं वसूला जाएगा. बदले हुए ये नियम उन कारोबारियों के लिए होगा जो 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक के टर्नओवर वाले हैं.

Posted by: Pritish Sahay

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