भोपाल : मध्य प्रदेश कांग्रेस ने विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है. करण मोरवाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है. कांग्रेस ने करण मोरवाल को छह साल के लिए पार्टी से बाहर निकाला है. उसके पिता मुरली मोरवाल बड़नगर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं. हालांकि, बताया यह भी जा रहा है कि करण मोरवाल पर लगाया गया यौन उत्पीड़न का मामला अदालत में लंबित पड़ा है.
मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश संगठन सचिव चंद्र प्रभाष शेखर ने सोमवार को पार्टी के सदस्य रहे करण मोरवाल (30) को लिखे एक पत्र में कहा कि पार्टी ने उनके खिलाफ आरोपों की जांच की और प्रथम दृष्टया यह पाया कि जो आरोप उन पर लगाए गए हैं, वे सही हैं. हालांकि, मामला अभी भी अदालत में लंबित है. करण मोरवाल बड़नगर से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे हैं.
इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने करण मोरवाल के खिलाफ कांग्रेस द्वारा की गई कार्रवाई में देरी पर सवाल उठाया. नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पीड़िता ने लगभग एक साल पहले आरोपी के खिलाफ आरोप लगाए थे और बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कांग्रेस अब आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है.
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, एक महिला ने पिछले साल 2 अप्रैल को इंदौर के महिला पुलिस थाने में करण मोरवाल के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई थी. इस मामले में पुलिस ने अक्टूबर 2021 में फरार करण मोरवाल को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था.
वहीं, एक अन्य मामले में मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 16 साल की आदिवासी लड़की का कथित रूप से अपहरण कर उसके साथ पांच दिनों तक यौन उत्पीड़न करते रहने के आरोप में पुलिस ने 35 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि यह घटना पिछले सप्ताह रीवा जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर गढ़ थाना क्षेत्र में हुई.
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अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक लाल ने बताया कि आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली 16 वर्षीय इस लड़की का अरुण तिवारी ने तीन सितंबर की रात उसके घर से अपहरण कर लिया था. उन्होंने प्राथमिकी का हवाला देते हुए बताया कि आरोपी ने लड़की को अपने मकान के एक कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ पांच दिनों तक बलात्कार किया. उन्होंने बताया कि जब पीड़िता उसे रिहा करने की गुहार लगाती थी, तो आरोपी उसे प्रताड़ित करता था.