Maharashtra Corona Guidelines: कोरोना (CORONA) की पहली और दूसरी लहर में सबसे अधिक प्रभावित रहा महाराष्ट्र (Maharashtra) तीसरी लहर को लेकर अलर्ट मोड पर है. महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने एक बार फिर लोगों की आवाजाही को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए एक गाइडलाइन जारी की है.
गाइडलाइन के मुताबिक, महाराष्ट्र में एंट्री के लिए लोगों को दो शर्तों में से एक का पालन करना अनिवार्य होगा. पहली शर्त है कि जो लोग राज्य में जाना चाहते हैं, उन्हें कोरोना वैक्सीन (Corona vaccine) की दोनों डोज का सर्टिफिकेट साथ रखना होगा. वहीं दूसरी वैक्सीन की डोज लगे 14 दिन होना जरूरी है. दूसरी शर्त के मुताबिक 72 घंटे के भीतर की कोरोना निगेटिव आरटीपीसीआर (RT-PCR) रिपोर्ट रखना होगा. दोनों में से किसी एक भी शर्त को पूरा नहीं करने की स्थिति में 14 दिन के लिए क्वॉरेंटाइन किया जाएगा.
महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 पाबंदियों में ढील देते हुए 15 अगस्त से मॉल, रेस्तरां को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुला रखने की अनुमति देने का भी फैसला किया है. हालांकि, इसके साथ यह शर्त भी होगी कि सभी कर्मचारियों का पूरी तरह से टीकाकरण (Vaccination) होना चाहिए. इसके अलावा, दुकानें भी रात 10 बजे तक खुली रखने की अनुमति दी गई है. स्पा और जिम को भी इस शर्त पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी जाएगी.
महाराष्ट्र में लगातार डेल्टा प्लस वेरिएंट (Delta Plus Variants) का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है. महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट से पांच लोगों के मौत की पुष्टि भी कर दी है. ऐसे में सरकार की चिंता बढ़ गई है. लिहाजा, इसको लेकर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और इस वेरिएंट को लेकर रिसर्च भी जारी है.
Posted By Ashish Lata