एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना मानने और उसे चुनाव चिह्न धनुष एवं तीर आवंटित करने के निर्वाचन आयोग के फैसले को उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई है. मालूम को उद्धव ठाकरे गुट ने सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था और मंगलवार को फिर से याचिका दायर करने के लिए कहा था. जिसके बाद उद्धव गुट ने आज फ्रेश याचिका दायर की.
याचिका में उद्धव ठाकरे गुट ने कई मुद्दे उठाये
उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती की कि दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराने और ‘चिह्न संबंधी’ कार्यवाही अलग-अलग मामले हैं और विधायकों की अयोग्यता राजनीतिक दल की सदस्यता समाप्त करने पर आधारित नहीं है. याचिका में यह भी कहा गया है कि निर्वाचन आयोग ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती की है कि शिवसेना में विभाजन हुआ था. याचिका में कहा गया है, राजनीतिक दल में विभाजन हुआ, इसको लेकर कोई दलील और सबूत नहीं होने के चलते, आयोग का निष्कर्ष पूरी तरह से गलत है. याचिका में कहा गया है कि ठाकरे गुट के पास प्रतिनिधि सभा में भारी बहुमत है, जो प्राथमिक सदस्यों और पार्टी के अन्य हितधारकों की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष संस्था है.
उद्धव की शिवसेना भवन में आपात बैठक, चुनाव आयोग को भंग करने की मांग
मौजूदा हालात को लेकर उद्धव ठाकरे बैठक ने शिवसेना भवन में अपने खेमे के नेताओं के साथ बैठक की. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत, सुभाष देसाई, अनिल देसाई और अनिल परब ने उद्धव ठाकरे के साथ बैठक में भाग लिया. उद्धव ठाकरे ने बैठक में कहा कि चुनाव आयोग को भंग कर दिया जाना चाहिए. ‘इतनी जल्दबाजी में फैसला देने की क्या जरूरत थी. हमारा निर्वाचन आयोग से विश्वास उठ गया है. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्वाचन आयुक्त निर्वाचित किए जाने चाहिए, न कि उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए. ठाकरे ने कहा, चुनाव आयुक्तों के लिए एक उचित प्रक्रिया होनी चाहिए. जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात आती है, तो इसी तरह की प्रक्रिया चलन में है.
Supreme Court says it will take up tomorrow at 3:30 pm, the plea filed by Uddhav Thackeray-led faction of Shiv Sena challenging the Election Commission's decision on the symbol "Bow and Arrow"
— ANI (@ANI) February 21, 2023
सुप्रीम कोर्ट उम्मीद की आखिरी किरण : संजय राउत
चुनाव आयोग के फैसले पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा, अब सुप्रीम कोर्ट उम्मीद की आखिरी किरण है. इस देश में सभी संस्थानों ने काम करना बंद कर दिया है. लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, इसलिए अब एकमात्र उम्मीद सुप्रीम कोर्ट है.