Air India News : 26 नवंबर के दिन एअर इंडिया की पेरिस से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में एक अजीब घटना सामने आयी थी. बता दें इस फ्लाइट पर नशे की हालत में सफर कर रहे एक यात्री ने महिला यात्री के कंबल पर पेशाब कर दिया था. बाद में यह मामला सामने आने पर डीजीसीए (DGCA) ने इसपर संज्ञान लिया था. डीजीसीए ने कहा था कि इन-फ्लाइट सर्विसेज के निदेशक, एयर इंडिया और उस उड़ान के पायलटों और केबिन क्रू सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, डीजीसीए ने यह भी कहा था कि उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए. गौरतलब है कि फ्लाइट में नशे में धुत एक शख्स ने महिला के कंबल पर पेशाब कर दिया था. पेशाब करने के बाद उनपर कार्यवाही की गयी और खबरों की माने तो इसी कारवाही का नतीजा है कि अब उन्होंने अपनी नौकरी भी खो दी है.
बीते कुछ समय से एयर इंडिया का यह मुद्दा काफी तेजी से आग पकड़ रहा है. इन्हीं खबरों के बीच अब खबर यह भी आ रही है कि वृद्ध महिला पर पेशाब करने वाले शंकर मिश्रा को उनकी कंपनी ने जॉब से निकाल दिया है. वेल्स फार्गो ने एक बयान जारी किया है और उसमे बताया है कि आरोपी शंकर मिश्रा को टर्मिनेट कर दिया गया है. कंपनी ने आगे बताते हुए अपने बयान में कहा है कि वेल्स फार्गो अपने कर्मचारियों के पेशेवर व्यवहार के साथ ही व्यक्तिगत व्यवहार को भी अपने स्टैंडर्ड में प्रायोरिटी पर रखता है. केवल यही नहीं वेल्स फार्गो ने यह भी कहा है कि ऐसी घटनाएं चिंताजनक हैं. आरोपी को कंपनी से उस समय निकाला गया, जब दिल्ली पुलिस की टीमें उसकी तलाश कर रही हैं. शंकर मिश्रा का की आखिरी लोकेशन बेंगलुरू में लोकेट किया गया है. बता दें बेंगलुरू में शंकर की बहन रहती है.
एयर इंडिया के फ्लाइट में बद्तमीजी करने के आरोपी शंकर मिश्रा ने इस मामले पर अपनी सफाई देने के लिए अपने वकील का सहारा लिया है. गौरतलब है कि यह बयान उन्होंने अपने बचाव में जारी किया है. अपने बयान में शंकर ने कहा कि पीड़ित महिला ने व्हाट्सऐप मैसेज के जरिये इस घटना की निंदा की है और इसके साथ ही शंकर के खिलाफ किसी भी तरह की कोई शिकायत करने का इरादा भी नहीं दिखाया है. शंकर मिश्रा की वकील इशानी शर्मा और अक्षत बाजपेयी ने एक बयान जारी किया है और उसमे कहा है कि आरोपी शंकर और पीड़ित महिला के बीच जो भी चैट्स हुए हैं उनसे साफ़ होता है कि शंकर ने 28 नवंबर को पीड़ित के सभी कपडे और बैग्स पूरी तरह से साफ़ करवाए हैं और 30 नवंबर को उनकी डिलीवरी भी की है. वहीं आगे बताते हुए शंकर के वकीलों ने कहा कि महिला लगातार एयरलाइन से शिकायत केवल भुगतान और पर्याप्त मुआवजे के लिए कर रही थी और इसके लिए महिला ने 20 दिसंबर के बाद भी अपनी शिकायत दर्ज की थी.
आरोपी शंकर मिश्रा के वकीलों ने आगे बताते हुए यह भी कहा कि- आरोपी शंकर ने 28 नवंबर को ही समझौते के अनुसार Paytm के जरिये मुआवजे का भुगतान कर दिया था. केवल यही नहीं शंकर की वकील इशानी शर्मा ने अपने बयान में यह भी कहा कि, पीड़ित महिला ने शंकर के द्वारा दिए गए मुआवजा राशि को स्वीकार किया और अपने किसी भी मैसेज में मुझे इसकी जरुरत नहीं है’ या “यह नहीं चलेगा” जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है. केवल यही नहीं उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि पीड़ित की बेटी ने 19 दिसंबर को शंकर के द्वारा दिए गए पैसे लौटा दिए थे और केबिन क्रू द्वारा जांच समिति के समक्ष दर्ज किए गए सभी बयानों से पता चलता है कि इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और सभी बयान केवल सुनी-सुनाई बातें हैं.