मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. 3 मई को शुरू हुई हिंसा में अबतक 120 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. इधर राज्य में जारी हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नये सिरे से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर सरकार को जातीय हिंसा प्रभावित राज्य में पुनर्वास सुनिश्चित करने और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी मांगी है.
10 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मुद्दे पर याचिकाओं को 10 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता से पीठ ने अद्यतन स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा. पीठ ने कहा, इसमें पुनर्वास शिविरों, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए कदम और हथियारों की बरामदगी जैसे विवरण होने चाहिए.
कोर्ट में मणिपुर की मौजूदा स्थिति के बारे में दी गयी जानकारी
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मणिुपर में मौजूदा स्थिति को लेकर विधि अधिकारी ने सुरक्षा बलों की तैनाती और कानून व्यवस्था की हालिया स्थिति का विवरण दिया. उन्होंने कहा कि राज्य में कर्फ्यू की अवधि अब 24 घंटे से घटाकर पांच घंटे कर दी गयी है. मेहता के मुताबिक, राज्य में पुलिस, इंडियन रिजर्व बटालियन और सीएपीएफ की 114 कंपनियां भी तैनात हैं.
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मणिपुर हिंसा में अबतक 120 लोगों की गयी जान
मणिपुर में मेइती और कुकी समुदायों के बीच झड़पों में 120 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. पहली बार हिंसा तीन मई को तब भड़की जब मेइती समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में राज्य के पहाड़ी जिलों में जनजातीय एकजुटता मार्च आयोजित किया गया था.