आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किये जा रहे आबकारी मामले में उनकी न्यायिक हिरासत की समाप्ति पर शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाया गया. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ा दी है.
#WATCH | "Modi ji may try as much as he wants, but he won't be able to stop the work of Kejriwal ji in Delhi. Modi ji may conspire as much as he wants," says AAP leader and former Delhi Deputy CM Manish Sisodia as he leaves from Rouse Avenue Court pic.twitter.com/D7UOoF5777
— ANI (@ANI) April 29, 2023
राउज एवेन्यू कोर्ट से निकलते हुए आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मीडिया के समक्ष प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि मोदी जी चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल जी का काम नहीं रोक पाएंगे. मोदी जी जितना चाहें साजिश कर लें लेकिन दिल्ली में विकास होकर रहेगा.
Delhi's Rouse Avenue Court extends AAP leader and former Delhi Deputy CM Manish Sisodia's judicial custody in the ED case of excise policy matter, till May 8.
(File photo) pic.twitter.com/AlkECcyMFa
— ANI (@ANI) April 29, 2023
यहां चर्चा कर दें कि दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने यह कहते हुए सिसोदिया को राहत देने से इनकार कर दिया कि यह उन्हें जमानत देने के लिए उपयुक्त समय नहीं है. न्यायाधीश ने सिसोदिया की याचिका पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिनमें दावा किया गया था कि जांच के लिए उनकी हिरासत की अब आवश्यकता नहीं है.
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उल्लेखनीय है कि सीबीआई और ईडी ने अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था.
भाषा इनपुट के साथ