लाहौर : मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने गुरुवार को आतंकी घटनाओं के लिए वित्तपोषण करने के मामले में 15 साल की सजा सुनायी. साथ ही अदालत ने दो लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
मालूम हो कि 70 वर्षीय कट्टरपंथी मौलवी हाफिज सईद को पहले ही चार आतंकी वित्तपोषण मामलों में 21 साल की कैद की सजा हो चुकी है. हाफिज सईद को आतंकवाद के वित्तपोषण के पांच मामलों में लाहौर के कोट लखपत जेल में 36 वर्ष की सजा काटनी होगी. हालांकि, इन मामलों में उसकी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
मालूम हो कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से नामित आतंकी पर अमेरिका ने 10 मिलियन डॉलर का इनाम रखा है. हाफिज सईद को पिछले साल 17 जुलाई को आतंकी वित्तपोषण के मामलों में गिरफ्तार किया गया था.
हाफिज सईद को इसी साल फरवरी माह में दो मामलों में 11 साल की सजा सुनायी गयी थी.उसके बाद नवंबर माह में आतंकवाद रोधी अदालत ने दो और आतंकी वित्तपोषण मामलों में एक साल और 10 साल की सजा सुनायी थी.
आतंकवाद रोधी अदालत ने गुरुवार को कुल पांच आरोपितों को दोषी ठहराया. इनमें हाफिज सईद के अलावा, जमात-उद-दावा के नेता हाफिज अब्दुस सलाम, जफर इकबाल, जमात-उद-दावा के प्रवक्ता याहया मुजाहिद और मुहम्मद अशरफ शामिल हैं. सभी दोषियों को 20 हजार पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
इससे पहले हाफिज सईद सहित जमात-उद-दावा के नेताओं को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आतंकवाद रोधी अदालत में लाया गया. इस दौरान मीडिया को कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने की अनुमति नहीं दी गयी.