18.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद विवाद पर मथुरा की अदालत में होगी सुनवाई, बौखलाये ओवैसी

असदुद्दीन ओवैसी ने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह ट्रस्ट के बीच हुए समझौते की याद दिलायी है. असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने कहा है कि वर्ष 1968 में मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह ट्रस्ट ने एक समझौता किया था.

Asaduddin Owaisi On Krishna Janmabhoomi Row: ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद विवाद पर कोर्ट में सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है. मथुरा की जिला अदालत ने इससे संबंधित एक याचिका सुनवाई के लिए मजूर कर ली है. कोर्ट में याचिका स्वीकृत होने के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के सबसे बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) का बयान आ गया है.

असदुद्दीन ओवैसी ने दिलायी समझौते की याद

असदुद्दीन ओवैसी ने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह ट्रस्ट के बीच हुए समझौते की याद दिलायी है. असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने कहा है कि वर्ष 1968 में मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह ट्रस्ट ने एक समझौता किया था. ओवैसी ने यह भी कहा है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 (Places of Worship Act 1991) ऐसे मामलों को कोर्ट में ले जाने से भी रोकता है.

ओवैसी ने किया गुस्से का इजहार

असदुद्दीन ओवैसी ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा है कि अब कानून कोई मायने नहीं रखता. उन्होंने कहा कि मुसलमानों की इज्जत लूटना अब एकमात्र लक्ष्य रह गया है. ओवैसी ने गुस्से का इजहार करते हुए श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह ट्रस्ट के बीच हुए समझौते की कॉपी को भी ट्विटर पर शेयर किया.

Also Read: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान- ज्ञानवापी मस्‍जि‍द थी और कयामत तक मस्‍ज‍िद ही रहेगी

केशवदेव मंदिर की जमीन पर ईदगाह के निर्माण का दावा

हिंदू पक्ष के एक वकील ने मथुरा की अदालत में श्रीकृष्ण के जन्म स्थान पर बनी शाही ईदगाह को हटाने की मांग करती एक याचिका दाखिल की थी. गुरुवार को कोर्ट ने उस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली. याचिका की स्वीकृति के बाद ओवैसी का ये गुस्सा सामने आया.

1 जुलाई 2022 को होगी याचिका पर सुनवाई

मथुरा की अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई की तारीख 1 जुलाई 2022 तय की है. हिंदू पक्ष की ओर से जो याचिका दाखिल की गयी है, उसमें दावा किया गया है कि ईदगाह का निर्माण केशवदेव मंदिर की जमीन पर किया गया है. यह भगवान कृष्ण का जन्मस्थान है.

13.37 एकड़ में फैला है कृष्ण जन्मभूमि परिसर

यहां बताना प्रासंगिक होगा कि कृष्ण जन्मभूमि परिसर 13.37 एकड़ क्षेत्र में फैला है. एडवोकेट हरि शंकर जैन ने कहा है कि कोर्ट ने इस मामले में दायर कई याचिकाओं में से एक को विचार के लिए स्वीकार किया है. याचिका में दावा किया गया है कि मंदिर की भूमि पर मस्जिद बनायी गयी है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें