भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमेनिका हाईकोर्ट से जमानत मिली, इलाज के लिए एंटीगुआ जाने की इजाजत

भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमेनिका के हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी है. हाईकोर्ट ने उसे इलाज के लिए एंटीगुआ और बारबुडा जाने की इजाजत दे दी है. डोमेनिका कोर्ट ने सख्ती के साथ यह कहा है कि मेहुल चोकसी को सिर्फ मेडिकल ग्राउंड पर बेल दिया जा रहा है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 12, 2021 10:45 PM

भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमेनिका के हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी है. हाईकोर्ट ने उसे इलाज के लिए एंटीगुआ और बारबुडा जाने की इजाजत दे दी है. डोमेनिका कोर्ट ने सख्ती के साथ यह कहा है कि मेहुल चोकसी को सिर्फ मेडिकल ग्राउंड पर बेल दिया जा रहा है.

एएनआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक कोर्ट ने उसे तभी तक यात्रा की अनुमति दी है जबतक कि वह बीमार है, उसे स्वस्थ होने के बाद डोमेनिका लौटना होगा.

पीटीआई के अनुसार एंटीगुआ ब्रेकिंग न्यूज ने यह जानकारी दी है कि अदालत ने करीब पौने तीन लाख रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करने के बाद चोकसी को एंटीगुआ जाने की अनुमति दे दी है.

गौरतलब है कि मेहुल चोकसी भारत से फरार होने के बाद 2018 से एंटीगुआ में नागरिक के तौर पर रहा था. उसे तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग के इलाज के लिए वहां जाने की अनुमति दी गई है. खबर में कहा गया है कि अदालत ने डोमिनिका में कथित अवैध प्रवेश को लेकर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष जारी सुनवाई भी 23 मई को स्थगित कर दी थी.

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Posted By : Rajneesh Anand

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