यशस्वी योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की सदस्य ले सकती हैं पांच लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण
Yashaswini scheme, Self help group, interest-free Five lakh Rs : नयी दिल्ली : देश की महिलाओं की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार ने यशस्विनी योजना शुरू की है. योजना की शुरुआत केंद्रीय महिला और बाल विकास तथा टेक्सटाइल मंत्री स्मृति ईरानी ने 11 जनवरी, 2020 को की थी. योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को व्यवसाय करने के लिए पांच लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है.
नयी दिल्ली : देश की महिलाओं की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार ने यशस्विनी योजना शुरू की है. योजना की शुरुआत केंद्रीय महिला और बाल विकास तथा टेक्सटाइल मंत्री स्मृति ईरानी ने 11 जनवरी, 2020 को की थी. योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को व्यवसाय करने के लिए पांच लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है.
यशस्विनी योजना का लाभ देश की कोई भी महिला ले सकती है. इसके लिए लाभुकों को स्वयं सहायता समूह से जुड़ना जरूरी होता है. योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है.
योजना का लाभ लेने के लिए लाभुकों के पास पर्याप्त दस्तावेज का होना जरूरी है. इसके लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि वैध प्रमाणपत्र का होना आवश्यक है.
साथ ही आवेदक के पास स्वयं सहायता समूह का सदस्यता कार्ड होना चाहिए. आवेदक को यशस्विनी योजना का ऋण लेने के लिए स्वयं सहायता समूह का सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करना होता है. आवेदक के पास सक्रिय बैंक खाता होना जरूरी है.
यशस्विनी योजना में स्वयं सहायता समूह को पांच लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है. इसका उद्देश्य पूरे देश की महिला लाभार्थियों को ऋण प्रदान करना है.