नयी दिल्ली : कोरोना को लेकर देश में क्या स्थिति है. राज्य कैसे मिलकर इस पर नियंत्रण की कोशिश कर रहे हैं इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय ने विस्तार से जानकारी दी. इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि हॉटस्पॉट 170 जिले हॉटस्पॉट घोषित किए जाएंगे, नॉन-हॉटस्पॉट जिले 207 हैं.
स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया राज्यों के चीफ सेक्रटरी, डीजीपी, हेल्थ सेक्रटरी, डीएम, एसपी आदि के साथ कैबिनेट सेक्रटरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की . इसमें हॉटस्पॉट पर चर्चा हुई और जमीनी स्तर पर कंटेनमेंट की रणनीति को लेकर बात हुई. जिलों को 3 कैटिगरी में बांटा जाएगा- हॉटस्पॉट जिले, नॉन हॉटस्पॉट जिले और ग्रीन जोन. देशभर में कोरोना के मामलों को अनुसार इलाकों को कई जोन में बांटा जाएगा. . इस संबंध में एक गाइडलाइन राज्यों को जारी की गयी है.
हमारी तैयार की गयी टीम उन सभी इलाकों की जांच करेगी. घर – घर जाकर बात करेगी औऱ यह भी ध्यान रखेगी कि कौन किसके संपर्क में आया. जो भी डाटा आयेगा उसे जिला स्तर पर रिसर्च के बाद काम किया जायेगा. इसमें हेल्थ स्टॉफ और रेवन्यू स्टॉक को लेकर काम किया जायेगा. जिलों को बताया गया है कि वह कोविड अस्पताल बनायें. पहले ही इसे तीन भागों में बांटने के लिए कहा है.
Also Read: Coronavirus Outbreak : जिन देशों ने भारत के खिलाफ उगला जहर, आज मांग रहे कोरोना पर मददसंयुक्त सचिव ने कहा, जिलों को विशेष तौर पर कहा गया है कि जो लोग भी कोविड को नियंत्रण करने में जुटे हैं उनका ध्यान रखा जाए, ट्रेनिंग दी जाए. जो जिले आज केस केस रिपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हॉटस्पॉट की कैटिगिरी में नहीं आते हैं उनका भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है. वैसे जिले जहां अबतक संक्रमण की रिपोर्ट नहीं है वहां भी तैयारी करनी है यह ध्यान रखना है कि संक्रमण यहां तक ना पहुंचे. हमारे पूरा प्रयास सबके साथ मिलकर काम करने को लेकर है.
गृहमंत्रालय ने क्या कहा
जो लॉकडाउन बढ़ायी गयी है उसमें जो हॉटस्पॉट नहीं होंगे उसमें कुछ राहतें दी जायेंगी, छूट दी जायेगी. 20 अप्रैल तक कम से कम जो दिशा निर्देश हैं वही लागू रहेंगे. गृहमंत्रालय ने भी आदेश पारित करके इसे 3 मई तक बढ़ा दिया है आज गृहमंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया है जिसमें कहा है कि हॉटस्पोर्ट नहीं है उसमें राहतें दी गयी है. इसके साथ ही शर्त है कि नियमों का सख्ती से पालन होगा.
सोशल डिस्टेसिंग का विशेष ध्यान रखा जाना है. गाइडलाइन जारी की गयी है जिसमें बताया गया है कि किन्हें इजाजत है. जितने भी जिलाधिकारी है उनसे कहा गया है कि मास्क पहनना अनिवार्य है, पांच से अधिक लोगों का जमा होना जुर्म है इसका पूरी तरह अनुपालन हो इसका उन्हें ध्यान रखने को कहा गया है. कार्यस्थल के लिए भी गाइडलाइन है इसका भी ध्यान रखा जाना जरूरी है.