Muharram 2020: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई में मोहर्रम का जुलूस ताजिया (Muharram Processions News) निकालने की अनुमति दे दी. हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस ताजिया निकालने की अनुमति शर्त के साथ दी है. कोर्ट ने कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जुलूस निकालने के दौरान नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है.
बता दें कि न्यायाधीश एसजे कथावाला और माधव जामदार की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक स्थानीय शिया मुस्लिम संगठन की याचिका पर सुनवाई की. शिया मुस्लिम संगठन की याचिका पर सुनवाई के बाद अनुमति देने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. इस याचिका में कोविड-19 महामारी के बीच मोहर्रम का प्रतीकात्मक जुलूस निकालने की अनुमति मांगी गई थी. बता दें कि देश भर में मोहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court )ने इनकार कर दिया था.
बता दें कि कुछ दिनों पहले देश भर में मोहर्रम (Muharram Processions News) का जुलूस निकालने की अनुमति पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court )ने इनकार कर दिया था. शीर्ष अदालत ने कहा था कि अगर जुलूस निकालने की इजाजत देंगे तो अराजकता फैलेगी. बता दें कि शिया धर्मगुरू मौलान कल्बे जव्वाब ने पूरे देश में मुहर्रम जुलूस निकालने की मांग वाली याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि अगर मुहर्रम के मौके पर ताजिया का जुलूस निकालने की अनुमति दी गई तो इसके बाद कोरोना फैलाने के लिए एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जाएगा. चीफ जस्टिस एसए बोबडे की पीठ ने कहा था कि मुहर्रम जुलूस के लिए कोई स्पष्ट स्थान नहीं होता है, जहां प्रतिबंध या सावधानी बरती जा सके.