त्रिपुरा सरकार का मुकेश अंबानी से कोई लेना देना नहीं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केंद्र, 28 जून को सुनवाई

मुकेश अंबानी और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट में 28 जून को सुनवाई होगी. बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से मुकेश अंबानी और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की गई थी. जिसके खिलाफ त्रिपुरा हाईकोर्ट में अर्जी दायर की गई थी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 27, 2022 2:27 PM

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने से संबंधित मामले में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ दाखिल केंद्र सरकार की याचिका पर 28 जून को सुनवाई के लिए सहमति जताई है. हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को अंबानी, उनकी पत्नी और बच्चों को होने वाले खतरे की आशंका और आकलन के संबंध में गृह मंत्रालय के पास रखी वह मूल फाइल पेश करने का निर्देश दिया था, जिसके आधार पर उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई थी.

सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कही ये बात

सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे.बी. पर्दीवाला की अवकाशकालीन पीठ को बताया कि उच्च न्यायालय को जनहित याचिका पर सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की सिफारिश पर केंद्र द्वारा अंबानी परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए जाने से त्रिपुरा सरकार का कोई लेना देना नहीं है. तुषार मेहता ने कहा कि वह चाहते हैं कि अपील पर जल्द सुनवाई हो, क्योंकि उच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों को अंबानी परिवार को होने वाले संभावित खतरे के संबंध में मूल दस्तावेजों के साथ मंगलवार को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है.

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अंबानी परिवार को मिली है सुरक्षा

साथ ही उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि अब और स्थगन नहीं दिया जाएगा. त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने विकास साहा नामक व्यक्ति की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर 31 मई और 21 जून को दो अंतरिम आदेश पारित किए थे. अदालत ने केंद्र सरकार को अंबानी, उनकी पत्नी और बच्चों को होने वाले खतरे की आशंका और आकलन के संबंध में गृह मंत्रालय के पास रखी वह मूल फाइल पेश करने का निर्देश दिया था, जिसके आधार पर उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई थी. (भाषा)

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