Mukesh Ambani Threat Case: मुंबई की एक अदालत ने उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को मौत की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए जौहरी को 20 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. पुलिस ने आरोपी को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसवी डिंडोकर की अदालत में मंगलवार को पेश किया और फोन पर धमकी देने के मकसद की जांच के लिए उसकी हिरासत मांगी. जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी जौहरी को पुलिस कस्टडी में भेजने का निर्णय सुनाया.
बता दें कि रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के लैंडलाइन नंबर पर कॉल कर मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में 56 वर्षीय बिष्णु विदु भौमिक को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया था. दक्षिण मुंबई में ज्वेलरी की शॉप चलाने वाले विष्णु विदु भौमिक को उपनगरीय दहिसर से पकड़ा गया था. जिसके बाद आज पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया. पुलिस की ओर से अदालत में कहा गया कि आरोपी आदतन अपराधी लगता है और इसलिए वह यह पता लगाने के लिए पूरी जांच करना चाहती है कि क्या कोई अन्य व्यक्ति भी इस मामले में शामिल था.
रिमांड याचिका का विरोध करते हुए भौमिक के वकील विजय कुमार माने ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल का मामले से सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि फोन कॉल निजी अस्पताल को की गई थी, न कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी को. विजय कुमार माने ने अदालत को यह भी बताया कि आरोपी मानसिक रूप से बीमार है और उसका इलाज चल रहा है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को 20 अगस्त तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया.
पुलिस के मुताबिक, भौमिक ने सोमवार सुबह करीब साढ़े दस बजे रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के लैंडलाइन नंबर पर कथित तौर पर नौ बार फोन किया और अंबानी तथा उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देने के साथ ही गाली-गलौज भी की. उसके खिलाफ डीबी मार्ग थाने में आईपीसी की धारा 506(2) के तहत आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया गया है. उल्लेखनीय है कि फरवरी, 2021 में अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास एंटीलिया के पास विस्फोटकों से लदी एक एसयूवी मिली थी. बाद में, इस घटना के सिलसिले में तत्कालीन पुलिस अधिकारी सचिन वाजे समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था.
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