Mumbai Corona New Strain : सोशल डिस्टेसिंग के नियमों की उड़ रही है धज्जियां , बगैर मास्क पहनकर चलने वालों का कटा चालान

कोरोना संक्रमण एक बार फिर अपनी जड़ें मजबूत करने में लगा है तो दूसरी तरफ बाजारों में सोशल डिस्टेसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है . आज महाराष्ट्र पुलिस ने बाजार में उन लोगों से जुर्माना वसूला जो बगैर मास्क के घूम रहे थे. ऐसे लोगों से 200 रुपये का जुर्माना वसूला गया साथ ही उन्हें नया मास्क भी दिया गया है ताकि जुर्माना भरने के बाद भी उन्हें परेशानी ना हो.

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 22, 2021 7:41 PM
  • मुंबई में फिर जड़ें जमा रहा है कोरोना वायरस

  • एक बार फिर सख्ती की तरफ लौट रही है महाराष्ट्र सरकार

  • मुंबई पुलिस ने शुरू किया जागरुकता अभियान

महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि आ रही है. राज्य सरकार एक बार फिर लोगों से अपील कर रही है कि आप कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करें. दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण से बेखौफ लोग बाजार में बगैर मास्क और बगैर सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन किये आराम से घूम रहे हैं.

कोरोना संक्रमण एक बार फिर अपनी जड़ें मजबूत करने में लगा है तो दूसरी तरफ बाजारों में सोशल डिस्टेसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है . आज महाराष्ट्र पुलिस ने बाजार में उन लोगों से जुर्माना वसूला जो बगैर मास्क के घूम रहे थे. ऐसे लोगों से 200 रुपये का जुर्माना वसूला गया साथ ही उन्हें नया मास्क भी दिया गया है ताकि जुर्माना भरने के बाद भी उन्हें परेशानी ना हो.

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लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन करने के लिए जागरुकता अभियान भी चलाया गया. बाजार में पुलिस ने लाउडस्पीकर में अनाउनंस किया कि अगर आपने मास्क का उपयोग नहीं किया तो आप पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी.

रोजाना संक्रमण के नये मामलों में तेजी देखी जा रही है. इधर राज्य में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अमरावती जिले में एक सप्ताह का पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है. राज्य सरकार ने भी कहा है कि हम स्थिति पर नजर बनाये हुए हैं अगर कोरोना के मामलों में तेजी आयी तो दोबारा सख्ती करनी होगी.

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुणे जिले में फिर से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी होगा. इस दौरान स्कूल, कॉलेज और निजी कोचिंग कक्षाएं 28 फरवरी तक बंद रहेंगी, जबकि होटल और रेस्तरां को अपने प्रतिष्ठान हर दिन रात 11 बजे तक बंद करने होंगे.

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अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए किया गया है. प्रतिष्ठान जहां सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी होती है, वे 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे. शादियों और अन्य सामाजिक और राजनीतिक आयोजनों पर कुछ प्रतिबंध होंगे.

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