Loading election data...

मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी: आर्यन खान चाहे तो पूरा जहाज खरीद लें, वकील सतीश मानेशिंदे ने कोर्ट में कहा

Mumbai Cruise Drugs Case में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 7 अक्टूबर तक NCB की रिमांड में भेज दिया गया है. आर्यन खान से कई घंटे पूछताछ के बाद एनसीबी ने रविवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया. आर्यन खान के अलावा गिरफ्तार दो अन्य अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को मुंबई के किला कोर्ट में पेश किया गया.

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 5, 2021 6:29 PM

Mumbai Cruise Drugs Case मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 7 अक्टूबर तक एनसीबी (NCB) की रिमांड में भेज दिया गया है. आर्यन खान से कई घंटे पूछताछ के बाद एनसीबी ने रविवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया. आर्यन खान के अलावा गिरफ्तार दो अन्य अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को मुंबई के किला कोर्ट में पेश किया गया. यहां से तीनों को सात अक्टूबर तक कस्टडी में रखने का फैसला सुनाया गया है.

गौर हो कि एनसीबी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कस्टडी की मांग की. कोर्ट में आर्यन खान के वकील सतीश मानेशिंदे ने एनसीबी के तर्क के सामने कई दलीलें दीं. लेकिन, कोई फायदा नहीं मिल सका. सतीश मानेशिंदे ने कोर्ट के सामने दलील देते हुए कहा कि जैसा कि रिमांड में लिखा गया है, मेरे पास से ड्रग्स नहीं मिला है. वह दूसरे आरोपियो के पास से मिला है. ऐसे में इससे मुझे नहीं जोड़ा जा सकता है. इस बीच आर्यन के जहाज पर होने के कारणों को लेकर जमकर बहस हुई. इसके जवाब में सतीश मानेशिंदे ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आर्यन खान जहाज में ड्रग्स बेच रहा था. वह चाहे तो पूरा जहाज खरीद सकता है.

वकील सतीश मानेशिंदे ने दलील में यह भी कहा कि मोबाइल के अलावा मेरे पास से कुछ भी सीज नहीं किया गया है. मेरे दोस्त को इसलिए गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उसके पास से छह ग्राम चरस मिली थी. मैं उससे जुड़ा भी नहीं था. जांच में व्हाट्सएप चैट को डाउनलोड कर लिया गया है. उनका दावा है कि मेरी चैट, जब मैं विदेश में था तो अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी का संकेत देती है. विदेश में रहने के दौरान मै किसी भी तरह के ड्रग तस्करी, खरीदने और बेचने में शामिल नहीं रहा. सतीश मानेशिंदे ने कहा कि 48 घंटे के बाद मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है. उन्हें मुझसे जो भी पूछताछ करनी थी, उनके पास है. मैंने सहयोग किया है, और वे भी मेरे लिए अच्छे थे. मैंने अपना अच्छा आचरण दिखाया. कुछ भी डिलीट नहीं किया.

Also Read: Lakhimpur Kheri Incident: हिंसा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, मंत्रियों को दंडित करने की मांग

Next Article

Exit mobile version