मुंबई पुलिस ने कंगना और उनकी बहन को किया समन, हो सकती है गिरफ्तारी
अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली से पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस ने समन भेजा है. इन दोनों को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है इन्हें सोमवार 26 अक्टूबर से लेकर मंगलवार 27 अक्टूबर तक का समय दिया गया है. इनके खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज किया गया है जो कई धाराओं में है. यह एफआईआर 17 अक्टूबर को दर्ज किया गया है.
अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली से पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस ने समन भेजा है. इन दोनों को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया है. मुंबई पुलिस के समक्ष इन्हें सोमवार 26 अक्टूबर से लेकर मंगलवार 27 अक्टूबर तक पेश होने का आदेश दिया गया है. इन दोनों के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज किया गया है जो कई धाराओं में है. यह एफआईआर 17 अक्टूबर को दर्ज किया गया है.
Mumbai Police summons Kangana Ranaut (file pic) & her sister Rangoli Chandel, asking them to appear before investigating officer, on next Monday & Tuesday (Oct 26 & 27)
FIR was registered against them at Mumbai's Bandra Police Station, under various sections incl 124A (Sedition) pic.twitter.com/69lFJaWqTh
— ANI (@ANI) October 21, 2020
कंगना और रंगोली फिलहाल अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए हिमांचल के भांबला में हैं. सूत्रों की मानें तो अगर इनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले तो इनकी गिऱफ्तारी की जा सकती है. कंगना पर आरोप है कि उन्होंने सोशल नेटरवर्कि साइट का इस्तेमाल कर बॉ़लीवुड को हिंदू और मुस्लिम में बांटने की कोशिश कर रहीं हैं.
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उन पर आरोप है कि ना सिर्फ सोशल साइट पर बल्कि टीवी चैनल को भी दिये इंटरव्यू में कंगना ने ऐसी बातें कहीं हैं जो हिंदू और मुस्लिम के बीच की खाई को और गहरी करती है.याचिकाकर्ता साहिल अशरद अली ने अपनी अर्जी में कहा है कि कंगना के ट्वीट न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को, बल्कि इंडस्ट्री के कई कलीग्स की भावनाओं को भी आहत करते हैं. कंगना के खिलाफ लगाये गये आरोप में उन्होंने कंगना के कई ट्वीट के स्क्रीन शॉट भी शेयर किये हैं.
कंगना के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है जिसमें धारा 153 A, धारा 295 A, धारा 124 A, धारा 34 शामिल है. इन धाराओं के तहत कंगना पर धर्म, जाति , भाषा के आधार पर नफरत फैलाने का आऱोप है. इनमें से कई धाराओं में 3 साल कैद से लेकर जुर्माना और उम्रकैद का भी प्रावधान है
Posted By – Pankaj Kumar Pathak