National Herald case: सोनिया गांधी की बढ़ी मुश्किलें, जानें क्या है नेशनल हेराल्ड केस
नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े धनशोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष में पेश हुईं. एजेंसी सोनिया गांधी से धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत उनका बयान दर्ज करेगी.
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े धनशोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यालय में पेश हुईं. सोनिया गांधी की पूछताछ कांग्रेस से जुड़ी ‘यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड’ कंपनी में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है. बता दें कि यह मामला साल 2012 का है जब भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा निचली अदालत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, मोतीलाल वोरा और सुमन दुबे सहित 6 लोगों के खिलाफ निचली अदालत में एक निजी आपराधिक शिकायत दायर किया गया था.
जानें क्या है नेशनल हेराल्ड मामला
कांग्रेस से जुड़ी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है. यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का मालिकाना हक है. सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि गांधी परिवार हेराल्ड की संपत्तियों का अवैध ढंग से उपयोग कर रहा है जिसमें दिल्ली का हेराल्ड हाउस और अन्य संपत्तियां शामिल हैं. स्वामी ने सोनिया, राहुल और अन्य पर धोखाधड़ी और धन का गबन करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था और कहा था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपये की वसूली का अधिकार प्राप्त करने के लिए केवल 50 लाख रुपये का भुगतान किया, जो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) पर कांग्रेस का बकाया था.
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सोनिया गांधी का बयान दर्ज करेगी ईडी
एजेंसी सोनिया गांधी से धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत उनका बयान दर्ज करेगी. सोनिया, राहुल से पूछताछ की कार्रवाई पिछले साल के आखिर में ईडी द्वारा पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत एक नया मामला दर्ज करने के बाद शुरू की गई थी. इससे पहले, एक निचली अदालत ने 2013 में भाजपा के नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी आपराधिक शिकायत के आधार पर यंग इंडियन के खिलाफ आयकर विभाग की जांच का संज्ञान लिया था.
(इनपुट- भाषा के साथ)