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अब पांच साल तक के लिए बढ़ाया जा सकेगा ईडी और सीबीआई के निदेशकों का कार्यकाल, अध्यादेश लेकर आई केंद्र सरकार

ED CBI Directors Tenure केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) के निदेशकों के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ा दिया है. अब तक इन केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का कार्यकाल दो साल का ही होता था.

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 14, 2021 4:11 PM

ED CBI Directors Tenure केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) के निदेशकों के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ा दिया है. अब तक इन केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का कार्यकाल दो साल का ही होता था.

जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President of India Ram Nath Kovind) ने दोनों अध्यादेशों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. अध्यादेश के अनुसार, इन दोनों जांच एजेंसियों (ED And CBI) प्रमुखों को दो साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद साल-दर-साल तीन साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है.

बता दें कि जस्टिस एलएन राव की अध्यक्षता में देश के शीर्ष अदालत की एक बेंच ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशक एसके मिश्रा के कार्यकाल विस्तार से जुड़े मामले में एक निर्णय दिया. जिसमें कार्यकाल के विस्तार को रेखांकित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए.

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