24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

‘हमने किसी से दबाव में नहीं लिया बयान’- धर्माटिक प्रोडक्शन से जुड़े डायरेक्टर के दावे पर एनसीबी क जवाब

ncb, drug case, kshitij prasad and karan johar : नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने मादक पदार्थ मामले में गिरफ्तार धर्माटिक इंटरटेनमेंट के पूर्व कार्यकारी निर्माता क्षितिज रवि प्रसाद के साथ हिरासत में बदसलूकी के आरोपों से इनकार किया है.

नयी दिल्ली : नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने मादक पदार्थ मामले में गिरफ्तार धर्माटिक इंटरटेनमेंट के पूर्व कार्यकारी निर्माता क्षितिज रवि प्रसाद के साथ हिरासत में बदसलूकी के आरोपों से इनकार किया है. एनसीबी ने इस संबंध में लगाए गए आरोपों को शरारतपूर्ण और पूरी तरह गलत बताया.

एनसीबी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि हमने मीडिया में एक खबर देखी है जिसमें प्रसाद के वकील सतीश मानशिंदे ने आरोपी क्षितिज के साथ हिरासत में बदसलूकी के बारे में कहा है. साथ ही दबाव में बयान दिलवाया जा रहा है. एनसीबी ने लिखा है कि ये दावे पूर्णतः गलत है.

बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित मादक पदार्थ के मामले में पूछताछ के बाद प्रसाद को एनसीबी ने शनिवार को गिरफ्तार किया था. शहर की एक अदालत ने धर्माटिक इंटरटेनमेंट (फिल्मकार करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन की सहयोगी कंपनी) के पूर्व कार्यकारी निर्माता प्रसाद को तीन अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया था.

इससे पहले एक खबर में आरोप लगाया गया था कि एनसीबी के अधिकारियों ने प्रसाद के साथ गलत व्यवहार किया, जिसके बाद एनसीबी को प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ी. रिलीज में कहा गया कि एनसीबी खबर में लगाए गए आरोपों को खारिज करता है. एनसीबी ने कहा कि सिनेमा जगत-मादक पदार्थ के कथित जुड़ाव के मामले में एनसीबी की जांच के दौरान प्रसाद का नाम सामने आया था.

इससे पहले, जांच एजेंसी ने रविवार को अदालत को बताया था कि प्रसाद ने सह आरोपी करमजीत सिंह आनंद और उसके सहयोगियों से मादक पदार्थ खरीदा था.

Also Read: ड्रग्स कनेक्शन में बढ़ा एनसीबी की जांच का दायरा, हिरासत में करण जौहर के करीबी

Posted By : Avinish kumar mishra

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें