NEET Exam : CBI जांच कराने की याचिका पर NTA और सरकार को नोटिस, सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई

नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई जाएगी. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है.

By Rajneesh Anand | June 14, 2024 1:06 PM

NEET-UG 2024 : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 14 जून को नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने और पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से संबंधित सभी याचिकाओं पर सुनवाई आठ जुलाई को करने की बात कही है, साथ ही कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाने की बात भी दोराई. गौरतलब है कि नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर परीक्षा रद्द करने और मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए कई याचिकाएं दायर की गई हैं.

ग्रेस मार्क्स रद्द

गौरतलब है कि 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की थी और यह कहा था कि नीट की काउंसलिंग को रोका नहीं जाएगा. कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और परीक्षा का आयोजन बड़े स्तर पर होता है, इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है. वहीं एनटीए ने कोर्ट में यह कहा था कि उसने 1563 बच्चों के स्कोर कार्ड को रद्द कर दिया है. साथ ही ग्रेस मार्क्स को खत्म कर उनकी दोबारा परीक्षा लेने की बात भी एनटीए ने कही थी. ग्रेस मार्क्स पाने वाले बच्चों की दोबारा परीक्षा 23 जून को होगी और 30 जून को रिजल्ट घोषित होगा. जो बच्चे परीक्षा नहीं देंगे, उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के ही अंक मिलेंगे.

Also Read : Kuwait fire: 45 भारतीयों के शव लेकर कोच्चि पहुंचा एयरफोर्स का विमान

गिल और आवेश की होगी घर वापसी, जानें इसके पीछे की वजह

NEET UG 2024: कांग्रेस बोली- मोदी सरकार के कारनामों से 24 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर, प्रधान ने दिया करारा जवाब

धर्मेंद्र प्रधान ने दी क्लीन चिट

नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनटीए एक प्रामाणिक संस्था है और पेपरलीक के कोई सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए एनटीए की विश्वसनीयता पर सवाल बेकार हैं. धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि किसी बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार उन्हें न्याय दिलााने के लिए प्रतिबद्ध है.

Next Article

Exit mobile version