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NEET-UG: विशेषज्ञों से मिली रिपोर्ट में कहा गया कि केवल एक सही जवाब था न कि दो

NEET-UG: सुप्रीम कोर्ट ने विवादों में घिरी ‘नीट-यूजी 2024’ परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान क्या कहा जानें यहां

NEET-UG: सुप्रीम कोर्ट में विवादों में घिरी ‘नीट-यूजी 2024’ परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कि इसके ‘सामाजिक प्रभाव’ हैं. ‘नीट-यूजी 2024’ में फिजिक्स के प्रश्नों को लेकर हुए विवाद पर कोर्ट को आईआईटी-दिल्ली के विशेषज्ञों से मिली रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल एक सही जवाब था न कि दो…

सुप्रीम कोर्ट ने ‘नीट-यूजी 2024’ में फिजिक्स के प्रश्नों को लेकर हुए विवाद पर कहा कि विशेषज्ञ समिति ने साफ तौर पर कहा है कि केवल एक सही विकल्प था, जो कि विकल्प नंबर चार था, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) सही थी.

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40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई

नीट-यूजी-2024 दोबारा होगा या नहीं, इस पर अभी कोई फैसला नहीं आया है. सुप्रीम कोर्ट इस परीक्षा से जुड़ी 40 से अधिक याचिकाओं पर मंगलवार को भी सुनवाई कर रही है. आइआइटी दिल्ली की तीन सदस्यीय कमेटी ने एक रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी है. इसमें इस परीक्षा में पूछे गये एक विशेष प्रश्न के सही उत्तर पर अपनी राय कमेटी को देनी थी. प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सोमवार को इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आइआइटी, दिल्ली के निदेशक से तीन विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने को कहा था.

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