15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

New strain Coronavirus, Guidelines: कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की नयी गाइडलाइन, 31 जनवरी तक सख्ती

new guidelines today कोरोना वायरस के ताजा हालात को देखते हुए गृहमंत्रालय ने गाइडलाइन 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दी है. कंटेनमेंट जोन पहले की तरह रहेंगे. नयी गाइडलाइन में गृहमंत्रालय ने कोरोना की नयी स्ट्रेन का भी जिक्र किया है. new guidelines news

कोरोना वायरस के ताजा हालात को देखते हुए गृहमंत्रालय की ओर से नयी गाइडलाइन जारी कर दी गयी है, जो की 31 जनवरी 2021 तक जारी रहेगी. नयी गाइडलाइन में गृहमंत्रालय ने कोरोना की नयी स्ट्रेन का जिक्र किया है.

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गृहमंत्रालय ने ज्यादा सावधानी बरतने की अपील की है. भारत में भले ही कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है लेकिन दनियाभर के कई देशों में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं.

कंटेनमेंट जोन को लेकर फैसला

गृहमंत्रालय के जारी दिशा निर्देश में स्पष्ट है कि कंटेनमेंट जोन पर नजर रखी जायेगी. इस जोन में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पहले से जारी की गयी गाइडलाइन के तहत ही काम होगा. यहां सख्ती से नियमों को पालन करने का आदेश दिया गया है.

कोरोना की नयी स्ट्रेन का जिक्र

नये स्ट्रेन का जिक्र करते हुए गृहमंत्रालय ने कहा है कि ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है. सभी से अपील की गयी है कि नियमों का सख्ती से पालन करें. भारत में फिलहाल कोरोना के सक्रिय मामले 2,77,301 हैं जबकि इनमें केवल 2.72 फीसदी सक्रिय केस है. 24 घंटों में 1389 मामले कम हुए हैं. रिकवरी रेट बढ़कर 95.83 फीसदी हो चुका है.

Also Read: Kisan Andolan Latest news : 225 किमी साइकिल चलाकर किसानों के आंदोलन में शामिल हुआ सरकारी शिक्षक

किन – किन नियमों का करना होगा, पालन पढ़ें

  • 1. निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर किसी भी तरह का लॉकडाउन लगाने से पहले राज्यों को केंद्र से विचार-विमर्श करना होगा.

  • 2. सभी संक्रमित लोगों के संपर्क में आये लोगों की सूची बनायी जाएगी और पता लगाकर उन्हें पृथक-वास में भेजा जाएगा. संक्रमण के मामलों में 14 दिनों तक नजर रखनी होगी और मरीजों के संपर्क में आने वाले 80 प्रतिशत लोगों का 72 घंटे में पता लगाना होगा.

  • 3. भीड़ वाले स्थानों, बाजारों, हाट और सार्वजनिक परिवहन में उचित दूरी के निर्देशों का पालन करना होगा.कोरोना रोकथाम की रणनीति में निगरानी, अन्य उपायों पर ध्यान होना चाहिए और गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए.

  • 4. राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें केंद्र सरकार के साथ विचार-विमर्श किए बिना निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी.

  • 5. स्थानीय जिला, पुलिस और निगम प्राधिकारों पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि रोकथाम के उपायों का कड़ाई से पालन हो.

  • 6. सिनेमा हॉल और थिएटरों को बैठने की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी गयी है.

  • 7. सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जमावड़े की स्थिति में एक हॉल में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 200 लोगों तक की अनुमति होगी. खुले स्थान में मैदान के हिसाब से लोगों को अनुमति दी जाएगी. हालांकि, स्थिति के आकलन के आधार पर राज्य सरकारें बंद स्थानों में लोगों की संख्या 100 तक सीमित कर सकती हैं.

  • 8. लोगों के, राज्यों के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य आने-जाने या सामान ढुलाई पर कोई पाबंदी नहीं होगी. ऐसी आवाजाही के लिए अलग से किसी अनुमति या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी.

Also Read: Coronavirus India Updates: कोरोना वैक्सीन की 5 करोड़ खुराक तैयार, सीरम इंस्टीच्यूट ने कहा- अब सरकार तय करें कब लेना है

  • 9. निषिद्ध क्षेत्रों में केवल जरूरी गतिविधियों की अनुमति होगी और इसके दायरे में लोगों की आवाजाही पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाया जाएगा. केवल आपात चिकित्सा जरूरतों और आवश्यक सामान और सेवा की आपूर्ति बनाए रखने को मंजूरी होगी.

  • 10. संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए टीमें घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेंगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें