सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने देश में बढ़ती सड़क दुर्घाटना को ध्यान में रखते हुए नियम में बड़ा बदलाव किया है. खास कर बाइक को लेकर. मंत्रालय की नयी गाइडलाइन (new guidelines) का पालन अब बाइक चलाने वाले के साथ-साथ पीछे बैठने वाले को भी करना पड़ेगा. इसका पालन नहीं करने पर परेशानी बढ़ सकती है. तो आइये जानें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की नयी गाइडलाइन के बारे में…
ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड – मंत्रालय की नयी गाइडलाइन के अनुसार बाइक के दोनों ओर चालक की सीट के पीछे हैंड होल्ड होना अनिवार्य है.
बाइक में पीछे बैठने वाले कि लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य है.
बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होना चाहिए. ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पहिए में न उलझें.
बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशानिर्देश
मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशानिर्देश जारी किये हैं. इस कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होगी. अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है, तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी.
टायर को लेकर भी गाइडलाइन
मंत्रालय ने हाल ही में टायर को लेकर भी नयी गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया है. इससे वाहन चालक को यह पता चल जाता है कि टायर में प्रेशर क्या है. इसके साथ ही मंत्रालय ने टायर मरम्मत किट की भी अनुशंसा की है. इसके लागू होने के बाद गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर की जरूरत नहीं पड़ेगी.
भारत में प्रति घंटे सड़क दुर्घटना में जाती है 17 लोगों की जान
एक आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति घंटे 53 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें से 17 लोगों की मौत हो जाती है. जबकि पूरे देश में सालाना एक लाख 47 हजार 913 लोगों की मौत हो जाती है.