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New lockdown guidelines: कंस्ट्रक्शन वर्क और मनेरगा के तहत होगा काम, जानें क्या है प्रावधान

New lockdown guidelines: लॉकडाउन पार्ट-2 को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से बुधवार को गाइडलाइन जारी की गयी है जिसके मुताबिक, न तो प्लेन चलेंगी और न ही मेट्रो या फिर बस...

By Amitabh Kumar | April 15, 2020 12:59 PM

New lockdown guidelines: लॉकडाउन पार्ट-2 को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से बुधवार को गाइडलाइन जारी की गयी है जिसके मुताबिक, न तो प्लेन चलेंगी और न ही मेट्रो या फिर बस…हालांकि पहले से जिन्हें छूट मिली है, वह जारी रहेगी. गृह मंत्रालय की ओर से चीफ सेक्रेट्री और प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे गये गाइडलाइन में कहा गया है कि कृषि से जुड़े कामों के लिए रियायत देने का काम किया जाएगा. साथ ही मनरेगा के तहत काम होगा.

केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत कार्यों को जारी रखने का निर्देश दिया है लेकिन साथ ही लोगों से सोशल डिस्टेनसिंग बनाये रखने की अपील भी की है. इसके साथ राज्य सरकार की ओर किये जा रहे कंट्रक्शन वर्क में भी रियायत देने का काम किया गया है. इस रियायत का अर्थ ये कतई नहीं है कि लोग नियमों की धज्ज‍ियां उड़ाकर काम करेंगे.

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काम के दौरान आपको कुछ नियम का पालन करना होगा. जैसे यदि आप कंस्ट्रक्शन वर्क या मनेरगा के काम पर जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. यानी दूसरे लोगों से एक मीटर की दूरी बनाएं रखें. साथ ही जब आप घर से बाहर निकलें तो चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं. यदि आपके पास मास्क नहीं है तो आप किसी भी कपड़े से अपने मुंह को ढंककर ही घर से बाहर निकलें.

सरकार के द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है. घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है.

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इन कामों में भी रियायत

जनता की तकलीफ को ध्‍यान में रखते हुए गाइडलाइन जारी किया गया है जिसके मुताबिक 20 अप्रैल से कई गतिविधियों पर छूट मिलेगी. गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार, मनरेगा के सभी कार्यों को भी अनुमति, कृषि संबंधी सभी गतिविधियां, फिशरीज़ से जुड़ी चुनिंदा गतिविधियां, पशुपालन से जुड़ी चुनिंदा गतिविधियां, बैंकिंग गतिविधियां, सभी अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, महिलाश्रम, विधवाश्रम आदि ऑनलाइन शिक्षण, जरूरी सामानों की आवाजाही, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी तथा और इससे संबंधित सेवाएं, ई-कॉमर्स कंपनियां, कुरियर सर्विस, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, होटल, लॉज आदि चीजों में छूट मिलेगी.

देश में कोराना वायरस से मरने वालों की संख्या 377

देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बुधवार को 377 हो गयी जबकि इससे संक्रमित लोगों की कुल संख्या 11,439 है. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि संक्रमितों में कम से कम 1,305 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है और 9,756 लोगों का अब भी इलाज जारी है. इनमें से 76 विदेशी नागरिक हैं.

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