Nikita Tomar Murder Case Faridabad Fast Track Court फरीदाबाद में बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को दोषी ठहराया है. जबकि, इस हत्या मामले में सबूतों के अभाव में तीसरे आरोपी अजरुद्दीन को कोर्ट ने बरी कर दिया है. अजरुद्दीन पर हथियार उपलब्ध कराने का आरोप था. वहीं, कोर्ट में 26 मार्च को इस मामले में सजा पर बहस होगी.
2020 Nikita Tomar murder case: Faridabad fast track court convicts prime accused Tausif and his friend Rehan. Third accused Azruddin, who had supplied weapon, acquitted. Quantum of sentence to be pronounced on Friday, 26th March.
— ANI (@ANI) March 24, 2021
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की फास्ट ट्रैक अदालत ने तौसीफ और रेहान को दोषी पाया है और उनकी सजा पर 26 मार्च को बहस होगी. निकिता तोमर पक्ष के अधिवक्ता ऐदल सिंह ने बताया कि इस मामले में कुल 57 गवाहों की गवाही हुई है. जबकि, बचाव पक्ष की ओर से वकील अनवर खान, अनीस खान और पीएल गोयल ने आरोपियों के बचाव में उसका पक्ष रखा. इस मामले को 26 मार्च को पूरे पांच माह हो जाएंगे. हत्या के 11 दिन बाद ही पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया था.
26 अक्टूबर 2020 को बीकॉम ऑनर्स की छात्रा निकिता अग्रवाल की कॉलेज के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्या की साजिश का आरोप सोहना निवासी तौसीफ, नूंह निवासी रेयान और अजरू पर लगा था. जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया था.
निकिता तोमर के पिता मूलचंद तोमर ने दोषियों को फांसी की सजा मिलने की उम्मीद जताते हुए कहा कि हमें कानून के बारे में ज्यादा नहीं पता है, लेकिन हमें न्यायपालिका पर भरोसा है. अगर, हत्यारों को फांसी की सजा सुना दी जाएगी, तो मैं विश्वास करूंगा कि सभी का बलिदान और मेहनत सफल हुई है.
निकिता के पिता मूलचंद तोमर ने आरोप लगाया कि दोषी उनकी बेटी का धर्म परिवर्तन करा कर शादी करना चाहते थे, लेकिन वह नहीं मानी तो उसकी हत्या कर दी गई. मृतक के पिता ने कहा, हरियाणा में लव जिहाद पर कानून नहीं बना. इस कारण मैं सरकार से निराश हूं. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वादा किया था कि वह कानून बना रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं बनाया गया. उन्होंने सरकार से निकिता को सम्मान देने की मांग की ताकि उसे याद रखा जाए.
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