Nikita Tomar murder case : फरीदाबाद ,बल्लभगढ़ के चर्चित केस निकिता तोमर हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 24 तारीख को दोषी करार दिये गये दो दोषी तौसीफ और रेहान को उम्रकैद की सजा सुनायी है. इनके तीसरे साथी को कोर्ट ने बरी कर दिया था.
26 अक्टूबर 2020 को निकिता तोमर की कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. दोषियों ने युवती पर शादी के लिए दबाव बनाया था, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसकी हत्या कर दी गयी.
निकिता के माता-पिता ने फैसले पर खुशी जतायी है, लेकिन उनका मानना है कि उनकी बेटी के दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए. यही वजह है कि वे सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे. निकिता के पिता मूलचंद तोमर ने आरोप लगाया कि दोषी उनकी बेटी का धर्म परिवर्तन करा कर शादी करना चाहते थे, लेकिन वह नहीं मानी तो उसकी हत्या कर दी गई. मृतक के पिता ने कहा था, हरियाणा में लव जिहाद पर कानून नहीं बना. इस कारण मैं सरकार से निराश हूं. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वादा किया था कि वह कानून बना रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं बनाया गया. उन्होंने सरकार से निकिता को सम्मान देने की मांग की ताकि उसे याद रखा जाए.
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Posted By : Rajneesh Anand