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नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ, ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने भारत प्रत्यर्पण का दिया आदेश

ब्रिटेन के हाईकोर्ट भगोड़े नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया. भारत प्रत्यर्पण से बचने के लिए याचिका दायर की थी. नीरव मोदी ने अपनी याचिका में उसने बताया था कि वह डिप्रेशन का शिकार है. हाईकोर्ट में नीरव मोदी की अपील पर सुनवाई की अनुमति दो आधार पर दी गयी थी.

दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी और काले धन को सफेद बनाने के आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है. ब्रिटेन हाईकोर्ट ने नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का आदेश दे दिया है.

भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका को ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने खारिज की

ब्रिटेन के हाईकोर्ट भगोड़े नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया. भारत प्रत्यर्पण से बचने के लिए याचिका दायर की थी. नीरव मोदी ने अपनी याचिका में उसने बताया था कि वह डिप्रेशन का शिकार है. हाईकोर्ट में नीरव मोदी की अपील पर सुनवाई की अनुमति दो आधार पर दी गयी थी. यूरोपीय मानवाधिकार समझौते (ईसीएचआर) के अनुच्छेद 3 के तहत यदि नीरव की मानसिक स्थिति को देखते हुए उसका प्रत्यर्पण अनुचित या दमनकारी है तो दलीलों पर सुनवाई करने की अनुमति थी और मानसिक सेहत से ही संबंधित प्रत्यर्पण अधिनियम 2003 की धारा 91 के तहत इसकी अनुमति दी गयी.

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न्यायाधीश जेरेमी स्टुअर्ट-स्मिथ और रॉबर्ट जे ने नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पण का फैसला सुनाया

न्यायाधीश जेरेमी स्टुअर्ट-स्मिथ और न्यायाधीश रॉबर्ट जे ने नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को लेकर फैसला सुनाया. उन्होंने इस साल की शुरुआत में नीरव की अपील पर सुनवाई की अध्यक्षता की थी. दक्षिण-पूर्व लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में बंद 51 वर्षीय नीरव को गत फरवरी में जिला न्यायाधीश सैम गूजी की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत की प्रत्यर्पण के पक्ष में दी गयी व्यवस्था के खिलाफ अपील करने की अनुमति दी गयी थी.

क्या है नीरव मोदी पर आरोप

नीरव मोदी पर दो मामले हैं. एक धोखाधड़ी से ऋण समझौता करके या सहमति-पत्र हासिल करके पीएनबी के साथ बड़े स्तर पर जालसाजी करने से संबंधित मामला जिसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच कर रहा है और दूसरा उस धोखाधड़ी से प्राप्त काले धन को सफेद में बदलने से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच वाला मामला है. उस पर साक्ष्यों को गायब करने और गवाहों को डराने-धमकाने के दो अतिरिक्त आरोप भी हैं जो सीबीआई के मामले में जोड़े गये.

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