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2012 Delhi Gang-Rape Case LIVE : निर्भया के दोषियों की कल सुबह फांसी तय, पटियाला कोर्ट ने डेथ वारंट खारिज की

NirbhayaCase : 2012 दिल्‍ली निर्भया गैंगरेप और हत्‍या मामले में चारों दोषियों मुकेश सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) को 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे फांसी दी जाएगी.

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निर्भया के दोषियों के वकील ने कहा, भारत-पाक बोर्डर भेज दें, डोकलाम भेंज दें, लेकिन फांसी न दें

पटियाला हाउस कोर्ट में दोषियों के वकील ए पी सिंह ने कहा, निर्भया के दोषियों को भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर भेज दें, उन्हें डोकलाम भेज दें, लेकिन उन्हें फांसी न दें. वे देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं. मैं इस बारे में एक हलफनामा दायर कर सकता हूं.

निर्भया की वकील सीमा कुशवाहा ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि निर्भया के चारों दोषियों को कल सुबह साढ़े 5 बजे फांसी पर लटका दिया जाएगा.

निर्भया के दोषियों की कल सुबह 5:30 पर फांसी तय, पटियाला कोर्ट ने डेथ वारंट पर रोक से किया इनकार

निर्भया के दोषियों की कल सुबह 5:30 बजे फांसी तय हो गयी है. पटियाला हाउट कोर्ट ने डेथ वारंट पर रोक वाली याचिका को खारिज कर दिया है. दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने भी दोषी के नाबालिग होने की याचिका को भी खारिज कर दिया है.

अक्षय के वकील की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपने कहा है कि आपने दूसरी दया याचिका दायर की और राष्ट्रपति ने उसे खारिज कर दिया. अब न्यायिक समीक्षा की क्या गुंजाइश है?

सुप्रीम कोर्ट में अक्षय के वकील ने कहा, दया याचिका खारिज होना मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है. अक्षय के वकील ए पी सिंह ने कहा, दया याचिका के अस्वीकार होने से कई लोग प्रभावित होंगे. यह अक्षय से जुड़े हर किसी को प्रभावित करेगा.

पत्नी पुनीता देवी दोषी अक्षय सिंह से आखिरी बार मिलने के लिए दिल्ली पहुंची, लेकिन पटियाला कोर्ट के बाहर नर्वस ब्रेकडाउन होने से बेहोश होकर गिर गईं.

2012 दिल्‍ली निर्भया गैंगरेप और हत्‍या मामले में चारों दोषियों मुकेश सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) को 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे फांसी दी जाएगी.

अगर कल सुबह दरिंदों को फांसी दे दी जाएगी तो 8 साल बाद निर्भया को इंसाफ मिलेगा. दूसरी ओर फांसी में जंग घंटे बजे रहने के बावजूद दोषी अपने को बचाने की हर संभव कोशिश में लग गये हैं. दोषी अक्षय कुमार सिंह ने दया याचिका खारिज करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. वहीं उसकी पत्नी ने भी बिहार में औरंगाबाद की एक अदालत में तलाक की अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने सुनवाई 24 मार्च तक के लिए टाल दिया है. याचिका में यह कहते हुए तलाक मांगा गया है कि वह एक बलात्कारी की विधवा नहीं कहलाना चाहती.

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