निर्भया मामला : अब दोषी मुकेश सिंह हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

Nirbhaya case convicted Mukesh Singh Now reached Supreme Court : निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्याकांड मामले का दोषी मुकेश सिंह अपनी उस याचिका को खारिज किये जाने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जिसमें उसने 16 दिसंबर, 2012 को अपराध के समय राष्ट्रीय राजधानी में नहीं होने का दावा किया है.

By Rajneesh Anand | March 19, 2020 1:30 PM
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नयी दिल्ली : निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्याकांड मामले का दोषी मुकेश सिंह अपनी उस याचिका को खारिज किये जाने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जिसमें उसने 16 दिसंबर, 2012 को अपराध के समय राष्ट्रीय राजधानी में नहीं होने का दावा किया है. उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा था कि निचली अदालत के विस्तृत और तर्कसंगत आदेश में दखल देने का कोई आधार नहीं है.

निचली अदालत ने मंगलवार को मुकेश की याचिका खारिज कर दी थी और ‘बार काउंसिल ऑफ इंडिया’ को उसके वकील को उपयुक्त परामर्श देने को भी कहा था. उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने पांच मार्च को मामले के चार दोषियों – मुकेश सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) को 20 मार्च की सुबह साढ़े पांच बजे फांसी देने के लिए मृत्यु वारंट जारी किया था.

इधर निर्भया के दोषियों को कल सुबह 5.30 बजे फांसी होना तय हो गया है. आज सुप्रीम कोर्ट ने पवन गुप्ता के क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया, वहीं राष्ट्रपति ने पवन और अक्षय की दोबारा भेजी गयी दया याचिका को तवज्जो नहीं दी. राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका पर विचार नहीं किये जाने के बाद यह तय हो गया है कि निर्भया के चारों दोषियों को कल सुबह फांसी दे दी जायेगी. 2012 के दिल्ली गैंगरेप मामले में दोषी पवन गुप्ता ने खुद को नाबालिग बताते हुए यह पिटीशन दाखिल किया था.

गौरतलब है कि पवन गुप्ता ने इससे पहले भी खुद को नाबालिग बताते हुए कोर्ट के सामने अपील की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. कोर्ट द्वारा पवन गुप्ता की अपील खारिज किये जाने के बाद निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि कोर्ट ने उन्हें कई अवसर दिये थे, जिसका दुरुपयोग उन्होंने फांसी से बचने और टालने में किया. लेकिन कोर्ट उनके इस पैंतरेबाजी को समझ गया है, कल निर्भया को न्याय मिल जायेगा.

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