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NirbhayaCase : 20 मार्च को निर्भया के दरिंदों की होगी फांसी, आखिरी समय में दोषियों ने फिर चली नयी चाल

Nirbhaya case : निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में चार दोषियों के वकील ने मृत्यु दंड की सजा पर तामील किये जाने पर रोक लगाने के अनुरोध को लेकर अदालत का रूख किया. सरकारी अभियोजक ने चार दोषियों के मृत्यु दंड की तामील पर रोक लगाये जाने के अनुरोध वाली याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह विचारणीय नहीं है.

नयी दिल्ली : निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में चार दोषियों के वकील ने मृत्यु दंड की सजा पर तामील किये जाने पर रोक लगाने के अनुरोध को लेकर अदालत का रूख किया. सरकारी अभियोजक ने चार दोषियों के मृत्यु दंड की तामील पर रोक लगाये जाने के अनुरोध वाली याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह विचारणीय नहीं है. अदालत ने मृत्यु दंड की सजा पर तामील किये जाने पर रोक लगाये जाने संबंधी चार दोषियों की याचिका पर तिहाड़ के अधिकारियों, पुलिस को नोटिस जारी किया है.

गौरतलब है कि निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में चार दोषियों को 20 मार्च को फांसी होना है. इसके पहले चारों दोषी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनकी फांसी टल जाये. इसी कोशिश के तहत मुकेश सिंह ने नया पैंतरा अपनाया है कि वह घटना वाले दिन दिल्ली में था ही नहीं.

वही दोषी पवन गुप्ता ने मंगलवार को आखिरी प्रयास के तहत उच्चतम न्यायालय में एक सुधारात्मक याचिका दायर की है. वही दोषी पवन गुप्ता ने मंगलवार को आखिरी प्रयास के तहत उच्चतम न्यायालय में एक सुधारात्मक याचिका दायर की है. सजा से बचने के लिए पवन गुप्ता ने खुद को नाबालिग साबित करने की कोशिश भी की थी और अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी.

सजा से बचने के नये पैंतरे के रूप में दोषियों में से एक अक्षय ठाकुर की पत्नी ने बिहार के औरंगाबाद में तलाक के लिए अर्जी डाली है. अक्षय की पत्नी का कहना है कि उसका पति निर्दोष है और उसको फांसी होने के बाद उसकी जिंदगी बर्बाद हो जायेगी.

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