Loading election data...

निर्भया मामलाः राष्ट्रपति ने खारिज की दोषी पवन की दया याचिका, फांसी से पहले के सारे विकल्प खत्म

निर्भया मामलाः राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड के दोषी पवन कुमार गुप्ता की दया याचिका आज खारिज कर दी.

By Utpal Kant | March 4, 2020 3:04 PM
an image

नयी दिल्लीः राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड के दोषी पवन कुमार गुप्ता की दया याचिका आज खारिज कर दी. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पवन की दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है.

इस मामले के चार दोषियों – विनय, मुकेश सिंह, अक्षय कुमार सिंह और पवन कुमार गुप्ता को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है. मामले के दो अन्य दोषी – राम सिंह ने जेल में आत्महत्या कर ली थी वहीं एक नाबालिग को तीन साल की सजा के बाद सुधार गृह से छोड़ दिया गया था.

राष्ट्रपति मुकेश, विनय और अक्षय की दया याचिका पहले ही खारिज कर चुके हैं. इससे पहले सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप मर्डर के सभी दोषियों की फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी. सभी दोषियों को तीन मार्च की सुबह फांसी होनी थी. पटियाला हाउस कोर्ट ने फांसी की सजा को इसलिए टाल दिया था क्योंकि चारों में एक दोषी पवन की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित था.लेकिन बुधवार को राष्ट्रपति ने चौथे दोषी पवन गुप्ता की भी याचिका खारिज कर दी है.

ऐसे में दोषियों के पास फांसी से पहले के सारे विकल्प खत्म हो चुके हैं. सोमवार को ऐसा तीसरी बार हुआ था जब दोषियों की फांसी पर रोक लगी है. बता दें कि सबसे पहले 22 जनवरी को फांसी की तारीख मुकर्रर हुई थी. इसके बाद 1 फरवरी को फांसी की तारीख तय की गई थी. और अब अगले आदेश तक फांसी पर रोक लग गयी है.

Exit mobile version