24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

6 एयरबैग वाली गाड़ी में सफर कर जिंदगी सुरक्षित बनाएं, गडकरी ने अक्षय कुमार के VIDEO को किया शेयर

केंद्र सरकार वाहन कंपनियों के लिए अक्टूबर से आठ सीट वाले वाहनों में कम से कम छह ‘एयरबैग' को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम वाहनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से उठाया जा रहा है.

टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत के बाद कार में 6 एयरबैग और सीट बेल्ट की अनिवार्यता पर चर्चा होने लगी है. खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी कार में 6 एयरबैग पर जोर दिया. इस बीच गडकरी का एक ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सड़क सुरक्षा को लेकर बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के एक वीडियो को शेयर किया.

नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा पर क्या किया ट्वीट, अक्षर कुमार के वीडियो में क्या है खास

दरअसल नितिन गडकरी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया और लिखा, 6 एयरबैग वाली गाड़ी से सफर कर जिंदगी को सुरक्षित बनाएं. इसके साथ उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार का वीडियो भी शेयर किया. जिसमें अक्षर कुमार पुलिस की वर्दी में दिख रहे हैं और बेटी के पिता को कहते हैं कि ऐसी गाड़ी से बेटी को विदा करोगे तो रोना तो आयेगा ही न. उसपर बेटी के पिता ने कहा, क्या कमी है इस गाड़ी में, ऑटोमेटिक है, सनरूफ है. तब अक्षय कुमार कहते हैं, लेकिन केवल दो ही एयरबैग हैं, 6 क्यों नहीं? एक्सीडेंट हुआ, तो पीछे बैठे जमाई राजा और बेटी टाटा बाय-बाय हो जायेंगे. उसके बाद 6 एयरबैग वाली गाड़ी मंगायी जाती है. फिर अक्षर बोलते हैं, अब क्यों रो रहे हो, अब तो सुरक्षित है.

Also Read: Congress में शामिल होने पर बोले नितिन गडकरी- कुएं में कूदकर जान दे दूंगा, लेकिन कांग्रेस में नहीं जाऊंगा

आठ सीट वाले वाहनों में छह एयरबैग को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है सरकार

केंद्र सरकार वाहन कंपनियों के लिए अक्टूबर से आठ सीट वाले वाहनों में कम से कम छह ‘एयरबैग’ को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम वाहनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से उठाया जा रहा है. इससे पहले इसी साल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि वाहन यात्रियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का फैसला किया गया है, ताकि वाहनों में सुरक्षा को बढ़ाया जा सके.

पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट पहनना है जरूरी

कार की पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट पहनने के कानूनी प्रावधान का अगर पालन किया गया होता, तो टाटा संस के पूर्व चेयरमैन और उनके दोस्त की जान बच सकती थी. कानूनी तौर पर पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए सीट बेल्ट न पहनने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें