पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने 370 को निरस्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति को बरकरार रखा है. एक हिन्दी अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा है कि अब ब्रह्मांड की कोई भी ताकत आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती है. उन्होंने साफ कर दिया कि एक देश में किसी तरह से भी दो विधान नहीं चल सकते हैं. पीएम मोदी ने इंटरव्यू में कहा कि आर्टिकल 370 का जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए जरूरी थी.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक- पीएम मोदी
अनुच्छेद 370 हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ विपक्ष की याचिका को निरस्त करने के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक करार दिया था. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया था कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ऐतिहासिक है. उन्होंने ये भी लिखा था कि यह 5 अगस्त 2019 को संसद में लिए गए फैसले पर संवैधानिक मुहर लगाता है.’
प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 पर कहा था कि एक बार संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जम्मू और कश्मीर सहित राज्यों का एक संघ होगा, संप्रभुता का हस्तांतरण सभी मामलों में पूरा हो गया है. भारतीय संविधान की अनुसूची-1 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची और उनकी सीमा क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र शामिल हैं और सूची में जम्मू कश्मीर शामिल है.
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