नयी दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी में ध्वनि प्रदूषण (Sound Pollution) फैलाने पर अब मोटा जुर्माना देना होगा. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (delhi pollution control committee) ने ध्वनि प्रदूषण नियमों के उल्लंघन के लिए दंड में संशोधन किया है. लाउडस्पीकर/ पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से शोर के लिए 10,000 रुपये तक का जुर्माना किया जायेगा. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक 1000 केवीए से अधिक के डीजल जेनरेटर सेट के लिए 1 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
इसी प्रकार ध्वनि उत्सर्जक निर्माण उपकरण के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना वसूला जायेगा और उपकरण को जब्त किया जायेगा. प्रदूषण नियंत्रण समिति ने एस सूची जारी की है, जिसके मुताबिक 62.5 केवीए से 1000 केवीए के डीजल जेनरेटर सेट पर 25,000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान किया गया है. 62.5 केवीए तक के डीजल जेनरेटर सेट के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा.
इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा अगर नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो साइलेंस जोन के लिए उससे 3,000 रुपये और भीड़-भाड़ वाले इलाकों के लिए 1,000 रुपये जुर्माना वसूला जायेगा. इसी प्रकार रैली, बारात या धार्मिक आयोजनों में नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो साइलेंस जोन के लिए 20,000 रुपये और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में इसके लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा.
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आयोजन स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करने पर बारात, शादी, संस्थानों के कार्यक्रम, बैंक्वेट हॉल आदि के आयोजनों में पहली बार नियमों का उल्लंघन करने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जायेगा. दूसरी बार नियमों का उल्लंघन करने पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा. यह जुर्माना आयोजकों और आयोजन स्थल के मालिकों से वसूला जायेगा.
ऐसी ही स्थिति में दो से ज्यादा बार नियमों का उल्लंघन करने पर आयोजन स्थल को सील भी किया जायेगा और एक लाख रुपये का जुर्माना वसूला जायेगा. इसके साथ ही आयोजकों और आयोजन स्थल के मालिक पर ईपी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जायेगी.
Posted By: Amlesh Nandan.