नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता व अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और भारतीय निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है.
Supreme Court issues notice to Centre & ECI after hearing a petition filed by BJP leader and lawyer, Ashwini Kumar Upadhyay, seeking directions to EC to nullify election result & hold fresh election, if maximum votes have been polled in favour of NOTA in a particular constituency pic.twitter.com/ZusLWhMU1h
— ANI (@ANI) March 15, 2021
मालूम हो कि अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका दाखिल कर कहा है कि यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में ‘नोटा’ के पक्ष में अधिक वोट पड़े हैं, तो चुनाव आयोग को चुनाव परिणाम रद्द करने और नये चुनाव कराने के लिए निर्देशित किया जाये.
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन ने कानून मंत्रालय और भारतीय निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया. साथ ही याचिका पर जवाब तलब किया है.
मालूम हो कि ‘राइट टू रिजेक्ट’ को लेकर भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से यह याचिका दाखिल की गयी है. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी उपस्थित थीं.
याचिका के जरिये अदालत से यह भी अनुरोध किया गया है कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में ‘नोटा’ के पक्ष में सबसे अधिक वोट पड़े हैं. उस चुनाव में खड़े हुए उम्मीदवारों को दोबारा कराये जा रहे चुनाव में खड़ा होने पर रोक लगायी जाये.