देश में कहीं भी जाने के लिए अब एक ही E-Pass, जानिए ई-पास बनवाने की पूरी प्रक्रिया

भारत ने लॉकडाउन के चौथे चरण में प्रवेश किया है ताकि कोरोनावायरस ज्यादा न फैल सके. जैसा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि लॉकडाउन 4 नए रंग रूप वाला होगा.इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस लॉकडाउन में कई ढ़ील दी है.अब, लॉकडाउन 4.0 के तहत, नए नियम बनाए गए हैं जो आपको थोड़ा और घूमने की अनुमति देंगे. भारत सरकार ने कोविद -19 ई-परमिट पास के लिए आवेदन करने के एक वेबसाइट बनाई है जो आपको ज़रूरत पड़ने पर राज्यों में यात्रा करने की अनुमति देगी

By Mohan Singh | May 18, 2020 9:32 PM

नयी दिल्ली : देश ने लॉकडाउन के चौथे चरण में प्रवेश किया है ताकि कोरोनावायरस ज्यादा न फैल सके. जैसा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि लॉकडाउन 4 नए रंग रूप वाला होगा.इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस लॉकडाउन में कई ढ़ील दी है.अब, लॉकडाउन 4.0 के तहत, नए नियम बनाए गए हैं जो आपको थोड़ा और घूमने की अनुमति देंगे. भारत सरकार ने कोविद -19 ई-परमिट पास के लिए आवेदन करने के एक वेबसाइट बनाई है जो आपको ज़रूरत पड़ने पर राज्यों में यात्रा करने की अनुमति देगी.

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा बनायी गयी इस वेबसाइट(http://serviceonline.gov.in/epass/) में 17 राज्यों के लिए ई पास है.जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं.यह ई-परमिट कुछ श्रेणियों जैसे छात्रों, आवश्यक सेवा प्रदाताओं, पर्यटकों, तीर्थयात्रियों, आपातकालीन / चिकित्सा यात्रा और विवाह प्रयोजनों के लिए मान्य है.

वेबपेज के अनुसार, कोई भी व्यक्ति या समूह ई-पास के लिए आवेदन कर सकता है और उसे इसके लिए सभी अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे.आवेदन करने वालों को पास के लिए आवेदन करने से पहले आवश्यक सभी दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों की आवश्यकता होगी क्योंकि आपको उन्हें अपलोड करना होगा. सत्यापन के लिए ओटीपी प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय आपको एक चालू मोबाइल नंबर भी होना चाहिए.

आपको तुरंत ई-परमिट नहीं मिलेगा. एक बार आवेदन करने के बाद, आपको एक संदर्भ संख्या दी जाएगी, जिसके माध्यम से आप अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं. जब पास जारी किया जाएगा तो इस पर आवेदक का नाम, पता, एक क्यूआर कोड और अकिंत होगा.

यात्रा के दौरान आवेदकों को एक सॉफ्ट कॉपी या ई-पास की एक हार्ड कॉपी ले जानी होगी, क्योंकि उन्हें मांग पर सुरक्षा कर्मियों को दिखाना आवश्यक होगा.अभी, राज्यों को अंतर-राज्य यात्रा के बारे में विस्तृत नियम जारी करना बाकी है.

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