Nuh Violence: पलवल महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज
हिंदू संगठनों की 'महापंचायत' में 28 अगस्त को नूंह में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की ब्रज मंडल यात्रा को फिर से शुरू करने का फैसला किया गया है, जो जुलाई में सांप्रदायिक हिंसा के बाद रोक दी गई थी. महापंचायत में कई मांगें भी की गईं.
हरियाणा के पलवल में 13 अगस्त को ‘सर्व हिंदू समाज महापंचायत’ में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. अधिकारियों ने बताया, प्राथमिकी प्रोबेशनर उप निरीक्षक (पीएसआई) सचिन की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है, जिन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने पोंडरी गांव में सभा के दौरान दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था.
इन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज
पुलिस ने बताया कि सोमवार को हथीन थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153-ए (विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और 505 (सार्वजनिक रूप से आपत्तिजनक बयान) समेत अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई. थाना प्रभारी मनोज कुमार ने कहा, प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
28 अगस्त को ब्रज मंडल यात्रा का फैसला
हिंदू संगठनों की ‘महापंचायत’ में 28 अगस्त को नूंह में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की ब्रज मंडल यात्रा को फिर से शुरू करने का फैसला किया गया है, जो जुलाई में सांप्रदायिक हिंसा के बाद रोक दी गई थी. महापंचायत में कई मांगें भी की गईं, जिनमें 31 जुलाई को नूंह में विहिप की यात्रा पर हुए हमले की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से जांच कराना और नूंह को गोहत्या-मुक्त जिला घोषित करना शामिल है. कुछ हिंदू नेताओं ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि मुस्लिम बहुल जिले नूंह में हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस हासिल करने में छूट दी जानी चाहिए.
बिट्टू बजरंगी को पुलिस हिरासत में भेजा गया
हरियाणा में नूंह की एक अदालत ने बिट्टू बजरंगी को जिले में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में बुधवार को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. पुलिस ने कहा है कि उसके साथियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 31 जनवरी को जिले में हिंसा भड़क गई थी। पुलिस के मुताबिक, सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) ऊषा कुंडू की शिकायत पर नूंह के सदर थाने में बजरंगी उर्फ राज कुमार के खिलाफ नई प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसके बाद उसे मंगलवार को फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया. प्राथमिकी के मुताबिक, बजरंगी और उसके कुछ अज्ञात समर्थकों ने तलवार और त्रिशूल लेकर नलहड़ मंदिर जाते समय रोके जाने पर एएसपी कुंडू के नेतृत्व वाली पुलिस टीम के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया और उन्हें धमकाया था. बजरंगी की पहचान सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हुई.
विहिप ने कहा- बिट्टू बजरंगी से बजरंग दल से कोई नाता नहीं
विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने बजरंगी से किसी तरह का संबंध होने से इनकार किया और दावा किया कि वह कभी भी बजरंग दल से नहीं जुड़ा था. विहिप ने एक बयान में कहा, बजरंग दल का कार्यकर्ता बताए जा रहे राज कुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी का बजरंग दल से कभी कोई नाता नहीं रहा है. विश्व हिंदू परिषद भी कथित तौर पर उसके द्वारा जारी किए वीडियो को उचित नहीं मानती. बजरंग दल, विहिप की युवा इकाई है. पुलिस ने बताया कि बजरंगी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 148 (दंगा), 149 (गैरकानूनी सभा), 323 (चोट पहुंचाना), 353, 186 (लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकना), 506 (आपराधिक धमकी) और शस्त्र अधिनियम के प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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नूंह हिंसा के पीछे बड़ी साजिश: ओमप्रकाश धनखड़
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ ने बुधवार को कहा कि नूंह में विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) की धार्मिक यात्रा पर हाल में किया गया हमला बिना किसी पूर्व साजिश के संभव नहीं था. उनकी यह टिप्पणी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के उस बयान के कुछ दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि 31 जुलाई को नूंह में ब्रज मंडल यात्रा पर हमला एक बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है.