Nuh Violence: नूंह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कल किया जाएगा कोर्ट में पेश

पुलिस ने बताया कि बजरंगी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 148 (दंगा), 149 (गैरकानूनी सभा), 323 (चोट पहुंचाना), 353, 186 (लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकना), 395, 397 (सशस्त्र डकैती), 506 (आपराधिक धमकी) और शस्त्र अधिनियम के प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया है.

By ArbindKumar Mishra | August 15, 2023 10:33 PM
an image

हरियाणा के नूंह जिले में 31 जुलाई को हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले मंगलवार को बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया गया. यह जानकारी पुलिस ने दी.

पूछताछ के बाद बिट्टू बजरंगी को किया गया गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) उषा कुंडू की शिकायत के आधार पर नूंह के सदर थाने में उसके और 15 से 20 अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज की गई एक नयी प्राथमिकी के संबंध में बजरंगी उर्फ ​​राजकुमार से पूछताछ की गई. पुलिस ने बताया कि तावडू की अपराध जांच शाखा की टीम ने शुरू में गोरक्ष बजरंग फोर्स नामक संगठन के अध्यक्ष बजरंगी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था. नूंह पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि बिट्टू बजरंगी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे बुधवार को शहर की अदालत में पेश किया जाएगा.

इन धाराओं के तहत बिट्टू बजरंगी के खिलाफ मामला दर्ज

पुलिस ने बताया कि बजरंगी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 148 (दंगा), 149 (गैरकानूनी सभा), 323 (चोट पहुंचाना), 353, 186 (लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकना), 395, 397 (सशस्त्र डकैती), 506 (आपराधिक धमकी) और शस्त्र अधिनियम के प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया है. अधिकारियों ने कहा कि अन्य लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है. भड़काऊ भाषण देने या भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि 31 जुलाई को मुस्लिम बहुल नूंह जिले में विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) की धार्मिक यात्रा के दौरान बजरंगी और उसके साथियों ने अवैध तरीके से हथियार लहराए थे. अधिकारी ने बताया कि हिंसा के दौरान बजरंगी और उसके सहयोगी हथियारों को हवा में लहरा रहे थे. एएसपी कुंडू ने हथियारों को जब्त कर लिया था, लेकिन उन्होंने पुलिस से वाहन से हथियार छीन लिए और कथित तौर पर पुलिस को धमकी भी दी. इससे पहले बजरंगी पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण पोस्ट करने का आरोप लगा था.

Also Read: Haryana Violence: मुस्लिम व्यापारियों पर ‘प्रतिबंध’, जानें नूंह हिंसा से जुड़ी अबतक की दस बड़ी बातें

नूंह हिंसा में 6 लोगों की हुई मौत

नूंह में पिछले दिनों विश्व हिंदू परिषद की धार्मिक यात्रा को रोकने की कोशिश के दौरान झड़प हो गई थी. गुरुग्राम में झड़प की घटनाएं सामने आई. इस दौरान दो होम गार्ड और एक मौलवी सहित छह लोगों की मौत हो गई थी.

नूंह में हिंसा के दो सप्ताह बाद मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल

हरियाणा के नूंह में स्वतंत्रता दिवस से पहले सोमवार को मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गईं. सरकार ने 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद आठ अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी थी. बाद में इसे 13 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था. हिंसा प्रभावित इलाकों में अब बाजार खुले हैं और लोग वहां जा रहे हैं. हिंसा के दस दिन बाद जिलाधिकारी की ओर से सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का आदेश दिया गया. स्कूलों में अब सामान्य रूप से पढ़ाई हो रही है.

हिंदू संगठनों की ‘महापंचायत’ ने 28 अगस्त को विहिप की यात्रा फिर से शुरू करने की घोषणा की

हरियाणा के पलवल जिले के पोंडरी गांव में हिंदू संगठनों की ओर से रविवार को ‘महापंचायत’ आयोजित किया गया था. महापंचायत में नूंह में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की ‘ब्रज मंडल यात्रा’ 28 अगस्त को फिर से शुरू करने की घोषणा की गई.

महापंचायत में नूंह हिंसा में मारे गए लोगों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा की मांग

महापंचायत ने यह भी मांग की कि नूंह जिले को निकटवर्ती पलवल और गुरुग्राम जिलों में मिला दिया जाए और हिंदुओं की दुकानों और घरों के नुकसान का सर्वेक्षण कराया जाए और उन्हें मुआवजा दिया जाए. हिंदू नेताओं ने मांग की कि नूंह में रह रहे रोहिंग्या और देश के बाहर से आए लोगों को हटाया जाना चाहिए और इसके क्रियान्वयन के लिए एक कानून लाया जाना चाहिए. यह भी मांग की गई कि नूंह हिंसा में मारे गए हिंदुओं के परिवार के सदस्यों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए और घायलों को 50-50 लाख रुपये दिए जाएं.

Exit mobile version