ओमिक्रोन(Omicron)के खतरे को देखते हुए जहां एक ओर पूरी दुनिया में हलकान है. वहीं, भारत ने भी जोखिम वाले देशों के लिए नए गाइडलाइन जारी कर दिए हैं. इधर कोरोना के नए वैरिएंट पर सख्त पहरेदारी को लेकर महाराष्ट्र(Maharashtra) सरकार की तरफ से तय किए गए कोरोना (Corona) यात्रा नियमों पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई है. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है जिसमें हवाई यात्रियों के लिए महाराष्ट्र सरकार के तरफ तय नियमों को केंद्र सरकार के नियमों से बिल्कुल अलग बताया है. उन्होंने कहा कि यह सही नहीं है. राज्यों के नियम केंद्र की तरफ से जारी नियमों के अनुरूप होना जरूरी है.
इन बिंदुओं पर जताई आपत्ति
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने अपने पत्र में चार बिंदुओं पर आपत्ति जताई है. पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने सिर्फ उन्हीं देशों से आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर( RTPCR) टेस्ट अनिवार्य किया था जो जोखिम वाले देशों से आ रहे हैं या जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने 30 नवंबर को जारी किए गए कोविड नियमों में मुंबई पहुंचने वाले सभी विदेश यात्रियों के लिए हवाईअड्डे पर ही आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी किया है.
केंद्र के नियमों के अनुसार जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों को 14 दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य किया गया है चाहे उनका रिपोर्ट नेगेटिव हो. लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रियों को 14 दिनों का होम क्वारंटाइन अनिवार्य किया है चाहे टेस्ट नेगेटिव हो.
इतना ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने उन अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रियों के लिए भी आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया है जो मुबंई से घरेलू फ्लाइट लेते हैं. नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही घरेलू उड़ान में सफर कर सकेंगे. केंद्र के नियम आखिरी हवाईअड्डे पर ही आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी है.
वहीं, केंद्र सरकार से अलग महाराष्ट्र सरकार ने उन यात्रियों के लिए भी आरपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट जरूरी कर दिया है जो दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र आ रहे हैं. 48 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी कर दिया है. जबकि केंद्र के अनुसार ऐसे नियम घरेलू उड़ानों पर नहीं है अगर होते हैं तो भी रिपोर्ट 72 घंटे पहले के होने चाहिए.