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‘ओमिक्रोन’ पर सख्त पहरा,भारत ने जोखिम वाले देशों की लिस्ट जारी की, पड़ोसी चीन-बांग्लादेश भी शामिल

दुनिया में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. वहीं, जोखिम वाले देशों की सूची भी जारी की गई है.

कोरोना के नए वैरिएंट ‘ओमिक्रोन’ का खतरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. इसे देखते हुए भारत सरकार ने संशोधित यात्रा दिशा निर्देश जारी किए हैं. संशोधन ओमिक्रोन वैरिएंट पर लगातार नजर बनाए रखने और उसे रोकने के लिए किया गया है. वहीं, केंद्र ने उन देशों की एक सूची भी जारी की है जहां ओमिक्रोन के मामले सामने आए हैं. इस सूची में पड़ोसी देश चीन और बांग्लादेश भी शामिल है. जिससे देश पूरी तरह से अलर्ट है.

बता दें कि कोरोनावायरस के नए ओमिक्रोन वैरिएंट के कारण सरकार ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू को लेकर सतर्क हो गई है. केंद्र ने रविवार को नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें लगभग एक दर्जन जोखिम( At Risk) वाले देशों को सूचीबद्ध किया गया है. इसके साथ ही वैक्सीनेटेड लोगों को दी गई छूट को भी हटा दिया गया है. बता दें कि लगभग डेढ़ साल से अधिक समय के बाद भारत सरकार ने 26 नवंबर को 15 दिसंबर से निर्धारित अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की थी.

जोखिम वाले देशों की सूची

सूची में वह देश हैं जहां ओमिक्रोन के मामले पाए गए हैं. वैरिएंट पहली बार दक्षिणी अफ्रीका में पाया गया था और तब से यह कई देशों में फैल गया है. सरकार की तरफ से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार यूके, पूरे यूरोप और 11 देशों को जोखिम वाले देशों में शामिल किए गया है. जिसमें दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इज़राइल शामिल हैं.

इन देशों के लिए क्या होंगे नियम

स्वास्थ्य मंत्रालय के तरफ से जारी संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार जोखिम वाले देशों से यात्रा करने वाले यात्रियों को भारत आने पर आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना जरूरी होगा. साथ ही हवाईअड्डे को छोड़ने या कनेक्टिंग फ्लाइट लेने से पहले यात्रियों को रिजल्ट का इंतजार करना होगा. जो भी यात्री कोरोना संक्रमित पाए जाएंगे उन्हें आइसोलेशन में रखा जाएगा. अगर ओमिक्रोन वैरिएंट की पुष्टि होती है तो जब तक कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती आइसोलेशन में रहना होगा. दूसरे वैरिएंट से संक्रमित कोरोना मरीजों को डॉक्टरी सलाह पर रिहा किया जा सकता है.

इसके अलावा सूची में शामिल देशों से आने वाले यात्रियों के लिए सख्ती बढ़ाई गई है. यात्रियों के कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी होम क्वारंटाइन में रहना होगा और आठ दिनों बाद फिर से कोरोना टेस्ट कराना होगा. जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव होने पर कोविड-19 हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करना होगा. इस अलावा इन यात्रियों को अपने पिछले 14 दिनों की यात्रा का इतिहास भी बताना होगा.

Prabhat Khabar Digital Desk
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