ओडिशा में ओमिक्रॉन का खतरा, क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर गाइडलाइंस जारी
ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतर को देखते हुए ओडिशा सरकार ने क्रिसमस और नए साल के जश्न समेत अन्य ऐसे कार्यक्रमों पर नए प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया हैं. बता दें कि ओडिशा में कोविड के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण के अब तक चार मामले सामने आ चुके हैं.
Omicron Cases In Odisha कोविड-19 के नए और तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतर को देखते हुए ओडिशा सरकार (Odisha Government) ने क्रिसमस और नए साल के जश्न समेत अन्य ऐसे कार्यक्रमों पर नए प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया हैं. राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है. बता दें कि ओडिशा में कोविड के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण के अब तक चार मामले सामने आ चुके हैं.
आदेश में कहा गया है कि नए प्रतिबंध 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक लागू रहेंगे. मुख्य सचिव एससी महापात्रा ने एक आदेश में कहा कि ओडिशा सरकार ने क्रिसमस के समारोहों पर प्रतिबंध लगाया है. समारोह मनाने के लिए किसी कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी. इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल और जिला मजिस्ट्रेट के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.
In view of the current Covid situation, Odisha Government has restricted the Christmas & New Year celebrations w.e.f 25th Dec to 2nd Jan. Social gatherings, rallies, orchestras, celebrations in hotels, clubs, restaurants, parks, etc will be banned across the State pic.twitter.com/oF43jI2SP2
— ANI (@ANI) December 24, 2021
इसी तरह से नववर्ष समारोह के सभी कार्यक्रमों पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी. इसके साथ ही नववर्ष की पूर्व संख्या और मध्यरात्रि पर होटल, क्लब, रेस्तरां, पार्क, कन्वेंशन हॉल, कल्याण मंडप और अन्य स्थानों पर होने वाले समारोहों पर पूरे राज्य में पूरी तरह रोक लगाई गई है. सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शादी समारोह के अलावा प्रदेश में किसी अन्य समारोह को आयोजन की अनुमति नहीं होगी. वहीं, अंतिम संस्कार की अनुमति कोविड नियमों का पालन करने की शर्त के साथ दी गई है.
आदेश के अनुसार हर तरह के सामुदायिक भोज कार्यक्रमों, सामाजिक कार्यक्रमों, रैलियों, ऑर्केस्ट्रा, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. आदेश में कहा गया है कि सभी जिला मजिस्ट्रेट व कलेक्टर, पुलिस और नगर पालिका आयुक्त इन सभी दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करवाना सुनिश्चित करेंगे. नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर उस व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात भी कही गई है.
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