कोरोना संक्रमण की वजह से देश में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ियों की कागजात और वैद्यता को लेकर कई तरह की राहत का ऐलान किया है. अब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक और बड़ी राहत दी है. मंत्रालय ने देशभर में चल रहे सभी वाहनों के लिए एक ही PUC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट के उपयोग को मंजूरी दे दी है. इस फैसले की वजह से लोगों को ज्यादा परेशान नहीं होगा पड़ेगा.
इस फैसले के बाद आपको अलग- अलग राज्यों में पीयूसी नहीं बनानी होगी. केंद्रीय मंत्रालय ने जारी किये गये आदेश में वाहन के लिए देश में अलग-अलग जगहों पर PUC सर्टिफिकेट बनवाने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है.
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अब दूसरे राज्यों में जाकर आफको PUC बनाने की जरूरत नहीं होगी. जबतक आपके पास पीयूसी सर्टिफिकेट है आपको दोबारा बनवाने की जरूरत नहीं है. मंत्रालय ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि अब PUC को नेशनल रजिस्टर डाटा के साथ जोड़ा जा रहा है.
सरकार केंद्रीय मोटर वाहन नियम में संशोधन के बाद आपको एक क्यूआर कोड भी जारी करेगी. इसमें आपकी गाड़ी और आपके संबंध में अहम जानकारियां होंगी. नये PUC में गाड़ी के मालिक का नाम और एड्रैस, फोन नंबर, गाड़ी का इंजन और चेचिस नंबर सहित कई अहम जानकारिया होंगी. इसकी मदद से गाड़ी के संबंध में अहम जानकारियां आसानी से हासिल की जा सकेगी .
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से जारी किये गये नोटिफिकेशन में यह कहा है कि नये PUC सर्टिफिकेट के लिए गाड़ी के साथ- साथ गाड़ी के मालिक का नाम, उसका मोबाइल नंबर भी आवश्यक होगा. इसका वेरिफिकेशन मैसेज के जरिये होगा उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी.