वैक्सीन लगवाने के लिए उत्तर प्रेदश की सरकार ने आधार और स्थायी निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता को खत्म कर दिया है. वैक्सीन लगाने से पहले अब आप कोई भी मान्य दस्तावेज देंगे तो वैक्सीन लगायी जा सकेगी इसके लिए आधार या स्थायी प्रमाम पत्र की बाध्यता खत्म कर दी गयी. इस फैसले से यूपी के स्थायी और अस्थायी दोनों को वैक्सीन मिल सकेगा.
सरकार ने उत्तर प्रदेश के ही लोगों को वैक्सीन मिले इसे ध्यान में रखते हुए केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों को वैक्सीन लगाने का आदेश दिया था. इस संबंध में सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए बताया था कि हमारे राज्य में 44 साल से कम और 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया. ऐसे में दूसरे राज्यों से भी लोग वैक्सीन के लिए आ रहे हैं. हमने वैक्सीन अपने राज्य के लोगों के लिए खरीदी है, ऐसे में हमें वैक्सीन की कमी हो सकती है.
हमारे राज्य में कई लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है. ऐसे में किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन लेने से पहले दस्तावेज दिखाना होगा कि वह उत्तर प्रेदश का रहने वाला है. अब अपने फैसले को पलटते हुए उत्तर प्रेदश की सरकार ने साफ कर दिया है कि यहां रहने वाले स्थायी और अस्थायी दोनों को वैक्सीन मिलेगी. देश के कई राज्यों में वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में तेजी देखी जा रही है. यूपी की तरह कई राज्यों ने 44 साल से कम और 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन भी शुरू कर दिया है.
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यूपी में इन टारगेट क्षेत्र के लोगों की आबादी लगभग 9 करोड़ बातायी जा रही है फिलहाल यूपी सरकार ने एक करोड़ वैक्सीन का आर्डर दिया है. वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में सरकार तेजी दिखा रही है और खासकर उन इलाकों को फोकस कर रही है जहां संक्रमण के मामले ज्यादा है.