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PAN-Aadhaar लिंक पर जुर्माने से सरकार ने कमाए 6 अरब रुपये

PAN-Aadhaar लिंक कराने में देरी करने वालों से जुर्माने के रूप में मोटी रकम वसूली गई है. संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक सरकार ने जुर्माने के रूप में 600 करोड़ रुपये वसूले हैं.

PAN-Aadhaar लिंक कराने में देरी करने वालों से जुर्माने के रूप में मोटी रकम वसूली गई है. संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक सरकार ने PAN-Aadhaar लिंक में देरी पर जुर्माने के रूप में 600 करोड़ रुपये वसूले हैं. यही नहीं करीब 11.48 करोड़ PAN Card अब तक आधार से लिंक नहीं हो पाए हैं.

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वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 29 जनवरी 2024 तक करीब 11.48 करोड़ पैन को आधार से लिंक नहीं किया जा सका है.

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बता दें कि पैन से आधार लिंक कराने की समय सीमा 30 जून 2023 को खत्म हो चुकी है और इसके बाद जिस भी धारक ने इसे लिंक कराया, उसे 1 हजार रुपये पेनाल्टी भरनी पड़ी.

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मंत्री ने बताया कि 1 जुलाई 2023 से 31 जनवरी 2024 के बीच सरकार ने पेनाल्टी के रूप में 601.97 करोड़ रुपये मिले. आयकर विभाग के मुताबिक जिन लोगों का पैन आधार से लिंक नहीं हो पाया है, वह 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो चुके हैं.

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इन पैन के लिए कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा. इसके साथ ही TDS और TCS भी अधिक वसूला जाएगा. अगर किसी को पैन सक्रिय करना है तो वह 1 हजार रुपये पेनाल्टी देकर उसे चालू करा सकता है.

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